20-Year Sentence for Rape Convict in Jaitipur Case दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना, Shahjahnpur Hindi News - Hindustan
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दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना

Shahjahnpur News - जैतीपुर थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने दोषी को 20 वर्ष की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पीड़िता के पिता ने 25 जुलाई 2022 को अपनी 17...

Newswrap हिन्दुस्तान, शाहजहांपुरWed, 30 April 2025 07:18 PM
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दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना

दुष्कर्म के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 42 मनोज कुमार सिद्धू ने दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला जैतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है।शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर बताया कि 25 जुलाई 2022 समय करीब शाम 4 बजे पुत्री उम्र 17 वर्ष घर से कहीं चली गई थी।

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