उपभोक्ता फोरम ने ट्रैक्टर एजेंसी मालिक पर लगाया 60 हजार का जुर्माना
Shamli News - जिला उपभोक्ता फोरम ने ट्रैक्टर खरीदने के बाद कागजात न देने और किस्त न जमा करने के मामले में 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अरविंद सैनी ने 2016 में ट्रैक्टर खरीदा था, लेकिन उसे कागजात नहीं दिए गए।...

जिला उपभोक्ता फोरम ने ट्रैक्टर खरीदने के बाद कागजात न देने एवं किस्त देने के बावजूद जमा न करने के मामले में ट्रैक्टर एजेंसी प्रोपराइटर व सेल्स रिप्रजेंटेटिव पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें मानसिक क्षति के लिए वादी को 25 हजार रुपये दस हजार रुपये वाद खर्च एवं 25 हजार रुपये राजकीय कोष में जमा कराने के आदेश दिए है। शामली शहर के मोहल्ला बड़ीआल निवासी अरविंद सैनी पुत्र ऋषिपाल ने जिला उप•ोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में साल 2018 में बाबा ट्रैक्टर्स पानीपत रौड शामली द्वारा प्रोपराइटर गुरजीत सिंह बेदी और उमेश बंसल सेल्स रिप्रजेंटेटिव बाबा ट्रैक्टर पानीपत रोड शामली के खिलाफ एक वाद दायर किया था।
जिसमें अरविंद सैनी ने बताया था कि उसने 15 अक्टूबर 2016 में 11 हजार रुपये बुकिंग धनराशि जमा कर 17 अक्टूबर 2016 को दो लाख रुपये जमा करके एक महिंद्रा टैÑक्टर लिया था। 21 अक्टूबर 2016 को टैÑक्टर उसे डिलीवर कर दिया गया। जिसकी कीमत 5 लाख 88 हजार निर्धारित थी। दो लाख 11 हजार जमा राशि के बाद प्रथम मासिक किश्त 13750 रुपये बनी जो उमेश बंसल को दे दी गई लेकिन उसने उन्हें कोई रसीद नहीं दी और बैंक में किश्त •ाी जमा नहीं की। टैÑक्टर के लिए 13 हजार, बीमा धनराशि 6500, ट्रैक्टर चालक बीमान 5000, फाइल चार्ज 2500 और ट्रैक्टर के स•ाी कागजात जमा कर लिए गए तथा ट्रैक्टर की शेष धनराशि मासिक किश्त प्रत्येक माह बैंक में वादी ने स्वयं जमा की है। दोनों विपक्षियों ने उक्त टैÑक्टर के स•ाी कागजात ट्रैक्टर देने के एक सप्ताह बाद देना तय किया था लेकिन दस्तावेज लेने के बाद •ाी उसे कागजात नहीं दिए गए और लगातार चक्कर कटवाकर परेशान करते रहे। पीडित ने क्षतिपूर्ति और वाद व्यय की मांग की थी। वहीं जिला उप•ोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, सदस्य अ•िानव अग्रवाल व अमरजीत कौर ने परिवाद स्वीकार कर आदेश दिया है। जिसमें प्रोपराइटर गुरजीत सिंह बेदी को ट्रैक्टर से संबंधित स•ाी कागजात तुरंत देने और जो धनराशि अवशेष्ज्ञ है वह ट्रैक्टर के संबंध में संबंधित वित्त पोषित संस्था से प्राप्त करने के आदेश दिए। इसके अलावा परिवादी को हुई मानसिक, आर्थिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए 25 हजार तथा वाद व्यय 10 देने के आदेश दिए। इतना ही नहीं अनुचित व्यापार व्यवहार करने के लिए •ाी प्रोपराइटर गुरजीत सिंह बेदी पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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