Judgment in Dowry Death Case In-laws Sentenced to 10 Years in Prison दहेज हत्या में सास-ससुर को 10-10 साल की सजा, जुर्माना, Badaun Hindi News - Hindustan
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दहेज हत्या में सास-ससुर को 10-10 साल की सजा, जुर्माना

Badaun News - विशेष न्यायाधीश ने 2012 में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में सास और ससुर को 10-10 साल की सजा सुनाई। दहेज के लिए प्रताड़ना के आरोप में ससुराल वालों ने विवाहिता नीरज का गला दबाकर हत्या की थी।...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंFri, 23 May 2025 06:12 AM
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दहेज हत्या में सास-ससुर को 10-10 साल की सजा, जुर्माना

विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट मिर्जा जीनत ने वर्ष 2012 में संभल जिले के थाना रजपुरा के गांव जैतोरा में विवाहिता की शादी के दो साल बाद दहेज के लिए गला दबाकर हत्या करने के मामले सास व ससुर को 10-10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ दोनों दोषियों पर साढ़े 87-साढ़े 87 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं पति के विरुद्ध किशोर न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। एडीजीसी मदनलाल राजपूत ने बताया कि वादी मुकदमा गिरिराज पुत्र बदन सिंह द्वारा थाने पर तहरीर देकर बताया गया कि उसने अपनी बेटी नीरज की शादी 25 फरवरी 2010 को संभल जिले के थाना रजपुरा के गांव जैतोरा निवासी ओमेंद्र के पुत्र भुवनेश के साथ की थी।

शादी में उसने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के कुछ महीने बाद बेटी के पति भुवनेश को उसके पिता ओमेंद्र, मां गायत्री, बहन पिंकी, भाई बिंटू, भाभी सीमा भड़काकर दहेज की मांग शुरू करा दी। ससुराल वाले दहेज में एक लाख रुपये नगद, बाइक,भैंस की मांग करके प्रताड़ित करने लगे। आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि 28 मई 2012 को ससुरालियों ने मिलकर गला दबाकर उसकी बेटी नीरज की हत्या कर दी। न्यायालय में ससुर ओमेंद्र, सास गायत्री पर बहू की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। विवेचक ने मामले की विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। दलीलों को सुनने के बाद सास व ससुर को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। जबकि पति भुवनेश की पत्रावली पृथक कर किशोर न्यायालय को प्रेषित की गई है। जहां किशोर न्यायालय में पति के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

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