तीन अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई
Shamli News - न्यायालयों ने तीन अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 1995 में थाना झिंझाना पर सर्फू निवासी झिंझाना के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत

न्यायालयों ने तीन अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 1995 में थाना झिंझाना पर सर्फू निवासी झिंझाना के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1050 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2015 में थाना झिंझाना पर राजवीर, सोनू और नाहार सिंह निवासी जमालपुर थाना झिंझाना के विरुद्ध मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने तीनों दोषियों को न्यायालय उठने तक की अवधि और 8-8 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2004 में कैराना कोतवाली पर इनाम उर्फ सोनू निवासी नई बस्ती कैराना के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 4 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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