अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा
Shamli News - न्यायालय ने पांच अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई। इनमें मारपीट, पशु क्रूरता, अवैध हथियार, गोवध और जुआ अधिनियम से संबंधित मामले शामिल हैं। विभिन्न मामलों में दोषियों को जेल में बिताई अवधि और...

न्यायालय ने पांच अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 1994 में थाना झिंझाना पर भोलू उर्फ महमूद निवासी गांव भड़ी मुस्तफाबाद के विरुद्ध मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को न्यायालय उठने तक की अवधि और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2014 में थाना आदर्शमंडी पर बाबू निवासी मोहल्ला हकीकत नगर कस्बा बनत के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को 50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2024 में कैराना कोतवाली पर अहसान निवासी मोहल्ला आलकला के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2004 में थाना थानाभवन पर उम्मेद निवासी गांव मसावी के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे सिविल जज जूनियर डिवीजन ने जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पांचवें मामले में 2024 में थाना गढ़ीपुख्ता पर संजय उर्फ अजय निवासी गांव खेड़की थाना गढ़ी पुख्ता के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन में दोषी को 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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