Special POCSO Court Sentences Man to 15 Years for Rape of Minor in Shravasti दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 15 वर्ष की सजा, 20 हजार जुर्माना, Shravasti Hindi News - Hindustan
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दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 15 वर्ष की सजा, 20 हजार जुर्माना

Shravasti News - श्रावस्ती में विशेष पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी बलीराम को 15 साल की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने 2018 में नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने का...

Newswrap हिन्दुस्तान, श्रावस्तीWed, 23 April 2025 08:56 PM
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दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 15 वर्ष की सजा, 20 हजार जुर्माना

श्रावस्ती। स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल सश्रम कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। आरोपी बलीराम उर्फ बल्ले पुत्र मेवालाल निवासी जगतापुरवा दाखिला पतिझिया पर कोतवाली भिनगा में वर्ष 2018 में एक नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था। जिसका विचारण स्पेशल कोर्ट पाक्सो एक्ट में चल रहा था। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को नाबालिग लड़की के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने व दुष्कर्म करने के अपराध में दोषी मानते हुए 15 वर्ष के अवधि के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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