Allahabad High Court Restores Scheduled Tribe Certificate for Nandlal Gound s Family हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र को निरस्त करने के आदेश को किया निरस्त, Siddhart-nagar Hindi News - Hindustan
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हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र को निरस्त करने के आदेश को किया निरस्त

Siddhart-nagar News - इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नंदलाल गौंड़ के परिवार का अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र निरस्त करने का आदेश रद्द कर दिया है। जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ने 17 वर्ष पहले जारी प्रमाणपत्र को...

Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थSun, 27 April 2025 06:44 AM
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हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र को निरस्त करने के आदेश को किया निरस्त

सिद्धार्थनगर। उस्का बाजार क्षेत्र के सुगही गांव निवासी नंदलाल गौंड़ के परिवार को जारी अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र को निरस्त करने संबंधी आदेश को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने निरस्त कर दिया गया है। लिहाजा पूर्व में निरस्त संबंधी जिला स्तरीय कमेटी का निर्णय निष्प्रभावी हो गया है। एक शिकायत पर जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ने सात अप्रैल को नंदलाल गौंड़ सहित परिवार के पांच सदस्यों का 17 वर्ष पूर्व जारी अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया था। इस आदेश से प्रभावित परिवार ने उच्च न्यायालय में समिति द्वारा जारी आदेश को निरस्त करने की अपील की थी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद(प्रयागराज) दो सदस्यों की बेंच ने जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा प्रमाणपत्र निरस्तीकरण संबंधी पारित आदेश को निरस्त कर दिया है। यह जानकारी स्थानीय अधिवक्ता आरडी यादव ने दी है। समाज कल्याण अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश होने की जानकारी है, लेकिन अभी अभिलेख मिल नहीं सका है।

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