Consumer Commission Orders Insurance Company to Compensate for Truck Accident सुलतानपुर-उपभोक्ता आयोग ने क्षतिपूर्ति का दिया आदेश, Sultanpur Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsSultanpur NewsConsumer Commission Orders Insurance Company to Compensate for Truck Accident

सुलतानपुर-उपभोक्ता आयोग ने क्षतिपूर्ति का दिया आदेश

Sultanpur News - सुलतानपुर में जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने ट्रक दुर्घटना के मामले में बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी ने दावा खारिज कर दिया था, लेकिन आयोग ने कहा कि परिवादी ने सभी आवश्यक...

Newswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुरTue, 20 May 2025 06:26 PM
share Share
Follow Us on
सुलतानपुर-उपभोक्ता आयोग ने क्षतिपूर्ति का दिया आदेश

सुलतानपुर। बीमा अवधि के दौरान ट्रक की दुर्घटना पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी ने इस आधार पर क्लेम खारिज कर दिया था कि परिवादी ने वाहन को सर्वेयर के समक्ष निरीक्षण के लिए पेश नहीं किया। परिवादी ने कहा कि बीमा कम्पनी को फोटोग्राफ एवं अन्य कागजात उपलब्ध कराया गया था। आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल और सदस्य भारत भूषण तिवारी ने माना कि वाहन संपूर्ण क्षति की श्रेणी में आता है। जिस कारण तीन लाख 99 हजार रूपए और अन्य खर्च परिवादी को देने का आदेश दिया है।

गुजरात राज्य के बलसाड निवासी दिनेश सिंह ने बतौर एटॉर्नी एचडीएफसी इरगो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक के खिलाफ केस दायर किया था।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।