मारपीट और गालीगलौज के दोषी पर लगाया जुर्माना
Unnao News - न्यायालय ने मारपीट व गालीगलौज से जुडे़ मामले की सुनवाई के दौरान दोषी पर 1500 रुपये अर्थदंड लगाया है।मौरावां थाना पुलिस ने 17 अक्तूबर 2000 को क्षेत्

उन्नाव। न्यायालय ने मारपीट व गालीगलौज से जुडे़ मामले की सुनवाई के दौरान दोषी पर 1500 रुपये अर्थदंड लगाया है। मौरावां थाना पुलिस ने 17 अक्तूबर 2000 को क्षेत्र के बिसारा गांव निवासी रमेश पर मारपीट व गालीगलौज की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक रामपक्ष सिंह ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 11 नवंबर 2000 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से तारक खान की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी पर 1500 रुपये अर्थदंड लगाया है।
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