आर्म्स एक्ट में दोषी पर लगाया जुर्माना
Unnao News - न्यायालय ने आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मुकदमें की सुनवाई के दौरान दोषी को एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।सफीपुर थाना पुलिस ने 29 जनवरी 2007 को

उन्नाव। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मुकदमें की सुनवाई के दौरान दोषी को एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सफीपुर थाना पुलिस ने 29 जनवरी 2007 को फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के बदले पुरवा गांव निवासी रामविलास को चाकू के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में कार्यवाई की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक अशोक शुक्ला ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से पीओ नरेंद्र सिंह की दलील व साक्ष्य के आधार पर रामविलास को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी पर एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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