एनडीपीएस एक्ट में दोषी को चार माह 24 दिन की सजा
Unnao News - मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए आरोपी को न्यायालय ने चार माह 24 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।गंगाघाट थ

उन्नाव। मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए आरोपी को न्यायालय ने चार माह 24 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। गंगाघाट थाना पुलिस ने 27 जनवरी 2024 को हरदोई जनपद के कछौना थानाक्षेत्र के समसपुुर गांव निवासी मनोहर सिंह को 1.200 किलो मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में कार्यवाई कर जेल भेज दिया था। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक अंजनी सिंह ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 21 मार्च 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय सप्तम में पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने विशेष लोक अभियोजक विनय प्रकाश शुक्ला की दलील व साक्ष्य के आधार पर मनोहर सिंह को दोषी मानकर चार माह 24 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।
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