किसानों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 100 कुंतल से ज्यादा गेहूं बेचने के सत्यापन से दी छूट
- उत्तर प्रदेश में 100 कुंतल से ऊपर गेहूं बेचने पर किसानों को सत्यापन से छूट दे दी गई है। किसान अनुमानित उत्पादन के 3 गुने तक बिक्री कर सकेंगे, ताकि अभिलेखों में त्रुटि इत्यादि से गेहूं बेचने में उन्हें परेशानी न हो।

उत्तर प्रदेश में 100 कुंतल से ऊपर गेहूं बेचने पर किसानों को सत्यापन से छूट दे दी गई है। किसान अनुमानित उत्पादन के 3 गुने तक बिक्री कर सकेंगे, ताकि अभिलेखों में त्रुटि इत्यादि से गेहूं बेचने में उन्हें परेशानी न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद एवं रसद विभाग ने शनिवार को यह निर्णय लिया। अब सत्यापन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। योगी सरकार ने व्यवस्था की है कि पंजीकृत किसान सत्यापन के बिना भी 100 कुंतल तक गेहूं बेच सकते हैं। सत्यापन के बाद कुल उत्पादकता के आधार पर सापेक्ष उत्पादन क्षमता के तीन गुना तक गेहूं बेचने की सुविधा है। इससे सत्यापन अथवा अभिलेखों में त्रुटि के कारण किसान को उत्पादित गेहूं बेचने में असुविधा न होगी।
गेहूं की बिक्री के लिए किसान खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in या विभाग के मोबाइल ऐप UP KISHAN MITRA पर पंजीकरण-नवीनीकरण कराया जा सकता है। इस समय मोबाइल क्रय केंद्र के माध्यम से किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा है। किसानों से 2425 रुपये प्रति कुंतल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है। इसके अलावा 20 रुपये प्रति कुंतल उतराई, छनाई व सफाई के लिए अतिरिक्त दिए जा रहे हैं।
विभाग का कहना है कि किसी भी समस्या पर टोल फ्री नंबर 18001800150 या जिला खाद्य विपणन अधिकारी या तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन अधिकारी से भी किया जा सकता है। किसानों की सुविधा के लिए अवकाश के दिनों में भी क्रय केंद्र संचालित हो रहे हैं।
शनिवार को गेहूं खरीद की स्थिति | संख्या |
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पंजीकृत किसान | 3,77,678 |
गेहूं बिक्री करने वाले किसान | 39006 |
गेहूं की सरकारी खरीद | 2.06385 लाख मीट्रिक टन |
गेहूं क्रय केंद्रों की संख्या | 5804 |