Unauthorized School Fined 5 2 Lakhs for Arbitrary Fees Collection in Uttarakhand बिना मान्यता के चल रहे स्कूल पर 520000 जुर्माना, Dehradun Hindi News - Hindustan
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बिना मान्यता के चल रहे स्कूल पर 520000 जुर्माना

उत्तराखंड के भानियावाला स्थित द प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल ने बिना मान्यता के मनमानी फीस वसूल की। डीएम सविन बंसल ने जांच के बाद स्कूल पर 5,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर...

Newswrap हिन्दुस्तान, देहरादूनSat, 24 May 2025 04:17 PM
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बिना मान्यता के चल रहे स्कूल पर 520000 जुर्माना

अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल रहा एक स्कूल बिना मान्यता के ही चल रहा था। जांच में ये सामने आने पर डीएम सविन बंसल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल पर पांच लाख बीस हजार का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई के बाद शहर के तमाम बड़े निजी स्कूलों में भी हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन की निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। डीएम कार्यालय के अनुसार भानियावाला स्थित द प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में मनमानी फीस बढोत्तरी की सौ से ज्यादा अभिभावकों ने शिकायत की थी। डीएम के निर्देश पर सीडीओ ने मामले की जांच शुरू की और स्कूल प्रबंधन को पिछले पांच सालों में बढाई गई फीस के रिकार्ड सहित तलब किया।

लेकिन कई बार बुलाने पर भी स्कूल प्रबंधन नहीं आया। जिस पर स्कूल के दस्तावेजों की जांच करवाई गई। जिसमें ये सामने आया कि स्कूल की शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा आठ तकी मान्यता मार्च में खत्म हेा गई है। इसके बावजूद स्कूल ने मानयता रिन्यूअल के लिए आवेदन न हीं किया है। इस पर जिला प्रशाासन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 की उपधारा-5 के तहत एक अप्रैल 2025 से 22 मई 2025 तक 52 दिनों के लिए दस हजार प्रतिदिन के हिसाब से 5,20,000 रूपये का जुर्माना स्कूल पर लगा दिया। ये भी निर्देश दिए कि तीन दिन में जुर्माना राशि भरें। नहीं तो जिला प्रशासन भू राजस्व की तरह इसकी वसूली करेगा।

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