दुष्कर्म को सांप्रदायिक रूप देने वालों पर हाईकोर्ट बार सख्त
नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की निंदा की है। उन्होंने सांप्रदायिक माहौल खराब करने वालों और अधिवक्ताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो डालने वालों के...

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने नैनीताल में नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की निंदा की है। साथ ही शहर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने वालों और सोशल मीडिया में जज व अधिवक्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बार एसोसिएशन सभागार में शुक्रवार को बैठक हुई। अध्यक्ष दुर्गा सिंह मेहता की अध्यक्षता में वक्ताओं ने नाबालिग के साथ हुई अमानवीय घटना, नैनीताल शहर में कानूनी व्यवस्था की असामाजिक तत्वों द्वारा धज्जियां उड़ाए जाने व सोशल मीडिया में अधिवक्ताओं व न्याय पालिका पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर वीडियो जारी करने पर रोष व्यक्त किया।
वक्ताओं ने कहा कि नाबालिग बच्ची को जल्द न्याय दिलवाए जाने के लिए इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाए और दोषी को एक माह के भीतर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह भी कहा कि नैनीताल शहर में असामाजिक तत्वों ने दुष्कर्म की घटना को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की। इसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को सही व्यवस्था बनाए रखनी होगी। ताकि बेकसूर लोगों को किसी प्रकार के भय या परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना न घटित हो। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि जिन असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया में अधिवक्ताओं एवं न्याय पालिका के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने का वीडियो जारी किया जा रहा है, उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाए। बैठक का संचालन महासचिव वीरेंद्र सिंह रावत ने किया। इस दौरान उत्तराखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. एमएस पाल, नवनीश नेगी, कमलेश तिवारी, डीसीएस रावत, जयवर्धन कांडपाल, सुखबानी सिंह, योगेश पचोलिया, विनोद तिवारी, संजय भट्ट, प्रभा नैथानी, प्रेम प्रकाश भट्ट, मधु नेगी सामंत, भुवनेश जोशी, संगीता अधिकारी, मीना बिष्ट, सुहास रतन जोशी, अक्षय लटवाल, ललित सामन्त, दीप चन्द्र जोशी, राहुल अधिकारी, बीएस बोरा, सिद्धार्थ साह, विनायक पंत, दीपा आर्या, इंदु शर्मा आदि रहे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।