Alcohol Smuggler Banned for Three Months Under Gangster Act in Pauri शराब तस्करी के आरोपी को किया जिला बदर, Pauri Hindi News - Hindustan
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शराब तस्करी के आरोपी को किया जिला बदर

कोतवाली पौड़ी क्षेत्र में शराब तस्करी के आरोपी राकेश सिंह को गुंडा एक्ट के तहत तीन महीने के लिए जिला बदर किया गया है। डीएम पौड़ी डा. आशीष चौहान ने यह आदेश जारी किया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई...

Newswrap हिन्दुस्तान, पौड़ीFri, 2 May 2025 03:54 PM
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शराब तस्करी के आरोपी को किया जिला बदर

कोतवाली पौड़ी क्षेत्र में शराब तस्करी के एक आरोपी पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए तीन महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। पौड़ी पुलिस प्रशासन की संस्तुति पर डीएम पौड़ी डा. आशीष चौहान ने आदेश जारी किया है। कोतवाली पौड़ी के पाबौ ब्लाक में एक आरोपी लगातार शराब तस्करी में संलिप्त पाया गया। एसएसपी पौड़ी ने आरोपी के खिलाफ अप्रैल 2024 में गुंडा एक्ट लगाए जाने की संस्तुति की थी। बताया था कि आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत विगत वर्ष कई मुकदमें दर्ज किए गए हैं। यह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। डीएम पौड़ी डा. आशीष चौहान ने बताया कि शराब तस्करी के आरोपी राकेश सिंह निवासी ग्राम जवाड़ी, पाबौ पर गुंडा एक्ट लगाए जाने के साथ ही तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है।

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