उत्तराखंड के उधमसिंहनगर जिले में VPDO ने 1 साल तक छिपाई सूचना-निलंबित, जानिए क्या था पूरा मामला
राज्य सूचना आयोग में अपील की। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए एक वर्ष तक आवेदक को सूचना नहीं देने पर लोक सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य समेत संबंधित ग्राम प्रधानों को तलब किया।

उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों में कराए विकास कार्यों की सूचना नहीं देने पर ऊधमसिंहनगर के जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सोमवार को निलंबित कर दिया। ऊधमसिंहनगर निवासी निखिलेश घरामी ने आरटीई के तहत वर्ष 2019 से सितारगंज ब्लाॅक की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कराए विकास कार्यों और खुली बैठक में हुए निर्णयों आदि की जानकारी मांगी थी। संबंधित लोक सूचना अधिकारी ने तय समय में यह जानकारी नहीं दी।
इस पर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए एक वर्ष तक आवेदक को सूचना नहीं देने पर लोक सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य समेत संबंधित ग्राम प्रधानों को तलब किया। सुनवाई में साफ हुआ कि लोक सूचना अधिकारी ने सूचना जानकर छिपाई।
इस पर आयोग ने यूएसनगर के जिला पंचायत राज अधिकारी को पक्षकार बनाते हुए मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। जिला पंचायत राज अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य को निलंबित करने के आदेश दे दिए। सूचना आयोग ने भी मीनू आर्य पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, आयोग ने एक अन्य मामले में शिक्षा विभाग के एक लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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