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चलती बस में सेक्स कर रहा था कपल, अब वायरल हो रहा वीडियो; कंडक्टर पर गिर सकती है गाज

  • ये दोनों बस के पिछले हिस्से में खिड़की के पास बैठे थे। एक अन्य वाहन में सवार एक व्यक्ति ने इस कपल को सीट पर सेक्स करते हुए देखा और उसे अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईTue, 22 April 2025 11:57 AM
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चलती बस में सेक्स कर रहा था कपल, अब वायरल हो रहा वीडियो; कंडक्टर पर गिर सकती है गाज

नवी मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक युवा कपल को नवी मुंबई म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट (एनएमएमटी) की एक एयर-कंडीशन्ड (एसी) बस में आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया। यह घटना रविवार शाम को पनवेल से कल्याण जा रही बस में हुई, जिसका 22 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में बस कंडक्टर की लापरवाही को लेकर नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एनएमएमसी) ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की है।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, यह कपल की उम्र 20-22 वर्ष है। ये दोनों बस के पिछले हिस्से में खिड़की के पास बैठे थे। एक अन्य वाहन में सवार एक व्यक्ति ने इस कपल को सीट पर सेक्स करते हुए देखा और उसे अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कपल सार्वजनिक स्थान पर शारीरिक संबंध बना रहा था। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया और एनएमएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई की गई।

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कंडक्टर पर लापरवाही का आरोप

एनएमएमटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कंडक्टर बस के अगले हिस्से में बैठा था और वह इस घटना से अनजान था। अधिकारी ने कहा, "कंडक्टर को सतर्क रहना चाहिए था और इस तरह की अशोभनीय गतिविधि को रोकना चाहिए था। उनकी लापरवाही के कारण विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।" कंडक्टर को लिखित में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है कि ऐसी घटना उनकी निगरानी में कैसे हो गई।

आरटीआई कार्यकर्ता अनर्जित चौहान ने इस मामले को उठाया। उन्होंने बताया कि बस उस समय लगभग खाली थी और भारी ट्रैफिक के कारण धीमी गति से चल रही थी। उन्होंने कहा, "ट्रैफिक के कारण बस रुकी थी, तभी किसी ने खिड़की के पास कपल को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और वीडियो बनाकर अधिकारियों को भेजा।" कानून के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 के तहत अपराध है, जिसमें अधिकतम तीन महीने की जेल या ₹1,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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