मृत गाय के मामले में बीमित राशि मिली
औरंगाबाद जिला उपभोक्ता अदालत ने पीड़ित परिवार को बीमित राशि का चेक सौंपा। महेंद्र प्रसाद ने बैंक ऋण से गाय खरीदी थी, जो बीमा अवधि के दौरान मर गई। बीमा कंपनी ने शिकायत का समाधान नहीं किया, जिसके बाद...

औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औरंगाबाद जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने उपभोक्ता अदालत वाद संख्या-7/20 में पीड़ित परिवार को बीमित राशि का चेक सौंपा। औरंगाबाद प्रखंड के तेंदुआ पोखर निवासी महेंद्र प्रसाद को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का 83833 रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान अधिवक्ता जगनरायण सिंह उपस्थित थे। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि शिकायतकर्ता ने बैंक ऋण से शिवगंज बाजार से एक गाय 45 हजार रुपए में खरीदी थी। इस बीमा कंपनी से बीमा कराया था। बीमा अवधि के बीच गाय मर गई तो इसकी सूचना पर बीमा कंपनी ने संज्ञान नहीं लिया तो सूचक ने पोस्टमार्टम कराया। इसमें बीमा कंपनी की टैग गाय के कान पर थी। कंपनी को वकालतन नोटिस भेजने के बाद न्याय के लिए जिला उपभोक्ता अदालत की शरण ली। जिला उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष संजय सिंह और सदस्य बद्रीनारायण सिंह द्वारा फैसला सुनाया गया और जिला उपभोक्ता अदालत ने मुआवजा दिलाया।
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