राष्ट्रीय लोक अदालत आज, बैंक, आपराधिक, बिजली समेत कई मामलों पर होगा सुलहनामा
बेगूसराय में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न न्यायालयों के माध्यम से आपसी सुलह पर मामले निपटाए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने 18 बेंचों का गठन किया है। लगभग 2500...

बेगूसराय, हिन्दुस्तान टीम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को जिलेभर में होना है। यह आयोजन व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय के साथ-साथ मंझौल, बखरी, तेघड़ा, बलिया के अनुमण्डल न्यायालयों एवं रेलवे न्यायालय बरौनी में संपन्न होगा। इस लोक अदालत के माध्यम से बैंक, सुलहनीय आपराधिक मामले, बिजली विभाग, माप-तौल, श्रम विभाग, बीएसएनएल, खनिज विभाग, वन विभाग, रेलवे तथा क्लेम (दावा) वाद जैसे मामलों का समाधान आपसी सुलह के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय ने लोक अदालत के लिए कुल 18 बेंचों का गठन किया है, जिनमें से 13 बेंच व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय में तथा शेष अनुमण्डलों और रेलवे न्यायालय में एक-एक बेंच कार्यरत रहेंगी।
विभिन्न न्यायालयों द्वारा अब तक लगभग 2500 सुलहनीय आपराधिक मामलों का चयन किया जा चुका है, जिनमें संबंधित पक्षों को नोटिस भी भेजे जा चुके हैं। लोक अदालत के जरिए इन मामलों का शीघ्र निष्पादन करने की योजना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आमजनों से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएँ और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने वादों का निपटारा आपसी सहमति से लोक अदालत के माध्यम से कराए। बखरी से नि.सं. के अनुसार अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाएगा। लोक अदालत में एसीजेएम मनोज कुमार सिंह अधिकारी व न्यायिक सदस्य के रूप में मौजूद रहेंगे। लोक अदालत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय परिसर में 10 बजें दिन से लगाया जाएगा, जो पक्षकारों की उपस्थिति तक जारी रहेगा। इसकी सारी तैयारिया पूरी कर ली गई है। लोक अदालत के माध्यम से जमानतीय अपराधिक वाद को सुलह समझौता के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। वाद का निपटारा दोंनो पक्ष के आने के बाद ही किया जाएगा। लोक अदालत को लेकर कोर्ट द्वारा करीब 400 वाद में पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया है। हालांकि वैसे वाद जिनमे पक्षकारो को नोटिस नहीं मिला है, उनकी भी सुनवाई लोक अदालत में की जा सकती है। लोक अदालत के माध्यम से क्रिमिनल कोर्ट में मामले, सिविल कॉम्पउंडेबल, बाल श्रमिक अधिनियम, वन विभाग, नाप तौल से संबंधित, बिजली उपभोक्ताओं पर विभाग द्वारा दायर वाद आदि की सुनवाई की जाएगी। पेशकार वीरेश कुमार सिन्हा व आर्यन कुमार ने बताया कि लोक अदालत में पक्षकारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई है। मुकदमा में वादी व प्रतिवादी के साथ साथ गवाहों की भी उपस्थिति अनिवार्य है। पक्षकार इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठावें। मंझौल से ए.सं. के अनुसार 10 मई को आयोजित होने वाले लोक अदालत में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय मंझौल में एकल पीठ का गठन किया गया है। पीठ में अध्यक्ष ऐसीजीएम मंझौल अवनींद्र प्रकाश, अधिवक्ता गंगा प्रसाद,असिस्टेंट के पद पर सुभाष कुमार तथा ऑर्डरली मनोज कुमार शामिल हैं। लोक अदालत में क्रिमिनल, सिविल, विद्युत आदि वादों का निपटारा होगा।
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