गाड़ी में थर्ड पार्टी बीमा नहीं रहने पर कटने लगा चालान
सभी चेक पोस्ट पर शुरू कर दी गई है ऑनलाइन फाइन की प्रक्रिया नागरिकों से

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा नहीं रहने पर बुधवार से ऑनलाइन चालान कटना शुरू हो गया। इसे लेकर जो भी तकनीकी दिक्कतें थीं, उसे दूर कर लिया गया है। शहर के 16 ट्रैफिक चेक पोस्ट पर ऑनलाइन चालान कटने की व्यवस्था है। पहले दिन इस वजह से 26 लोगों का चालान कटा। ऐसे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और जिनकी गाड़ी में थर्ड पार्टी बीमा नहीं है, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गाड़ियों में थर्ड पार्टी बीमा नहीं रहने को लेकर परिवहन विभाग की कड़ी निगरानी रख रहा है। कई चौक-चौराहों पर यातायात पुलिस भी गाड़ियों की जांच-पड़ताल कर थर्ड पार्टी बीमा नहीं रहने पर फाइन वसूल रही है। यातायात पुलिस उपाधीक्षक इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश ट्रैफिक पुलिस ने दिए हैं। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें। गाड़ियों में थर्ड पार्टी बीमा नहीं रहने पर इसे जरूर करा लें। किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर उनका चालान काटा जाता है तो वे सहयोग करें। पिछले तीन दिनों से यातायात पुलिस माइकिंग कर गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा में करा लेने की अपील कर रहे हैं। एक दिन में एक बार ही चालान कट सकेगा। आदेश की अवहेलना में दो हजार का फाइन होगा।
क्या होता है गाड़ी में थर्ड पार्टी बीमा
गाड़ी में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक प्रकार का मोटर बीमा है जो किसी तीसरे पक्ष को आपकी गाड़ी से होने वाले नुकसान या क्षति के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा पक्ष कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे आपकी गाड़ी से चोट लगती है या जिसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो बीमा कंपनी उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
कोट
शहरी क्षेत्र में गाड़ियों में थर्ड पार्टी बीमा नहीं रहने पर ऑनलाइन चालान काटने का काम शुरू कर दिया गया है। यह सभी ट्रैफिक चेक पोस्ट पर शुरू किया गया है। नागरिकों से अपील की गई है कि गाड़ी में थर्ड पार्टी बीमा नहीं रहने पर जरूर करवा लें।
- आशीष कुमार सिंह, ट्रैफिक डीएसपी, भागलपुर।
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