बिहारशरीफ के 15 केन्द्रों पर कड़ी निगहबानी में कल होगी कार्यालय परिचारी की प्रारंभिक परीक्षा
बिहारशरीफ के 15 केन्द्रों पर कड़ी निगहबानी में कल होगी कार्यालय परिचारी की प्रारंभिक परीक्षा बिहारशरीफ के 15 केन्द्रों पर कड़ी निगहबानी में कल होगी कार्यालय परिचारी की प्रारंभिक परीक्षा बिहारशरीफ के...

बिहारशरीफ के 15 केन्द्रों पर कड़ी निगहबानी में कल होगी कार्यालय परिचारी की प्रारंभिक परीक्षा एडीएम ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए अधिकारियों व केन्द्राधीक्षकों को दिये कई आदेश कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए 31 स्टैटिक, तो 7 जोनल दंडाधिकारी रहेंगे तैनात 11948 अभ्यर्थी होंगे परीक्षा में शामिल, गेट पर सघन जांच के बाद परीक्षा हॉल में मिलेगी इंट्री फोटो : एग्जाम 01 : बिहारशरीफ टाउन हॉल में शुक्रवार को कार्यालय परिचारी की परीक्षा की तैयारी बैठक में शामिल केन्द्राधीक्षक व अन्य। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बिहारशरीफ में 15 परीक्षा केंद्रों 11 मई को कार्यालय परिचारी पदों की प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी।
एडीएम मंजीत कुमार ने शुक्रवार को शहर के टाउन हॉल में परीक्षा के सफल संचालन के लिए अधिकारियों व केन्द्राधीक्षकों के साथ बैठक की। परीक्षा एक पाली में दोपहर 12 से दो बजे तक ली जाएगी। इन परीक्षा केंद्रों पर में 11 हजार 948 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एडीएम ने बताया कि कदाचारमुक्त व स्वच्छ वातावरण में परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर तीन-तीन स्टैटिक दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। स्वच्छ व कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के लिए सात गश्ती दल दंडाधिकारी व चार वरीय पदाधिकारी उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियां ले जाने पर प्रतिबंध है। सघन जांच के बाद इंट्री : परीक्षार्थियों को गेट पर सघन जांच के बाद ही परीक्षा हॉल में इंट्री करायी जाएगी। परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले यानि, 11 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नही दी जाएगी। जिलास्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। परेशानी होने पर नियंत्रण कक्ष के टोलफ्री नंबर 18003456323 पर शिकायत कर सकते हैं। परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यातायात व्यवस्था सुगम बनाये रखने को लेकर अलग से दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है।
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