Legal Awareness Camp Held in Belasand Panchayat Key Legal Services Explained कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की दी गई जानकारी , Gopalganj Hindi News - Hindustan
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कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की दी गई जानकारी

बरौली प्रखंड के बेलसंड पंचायत भवन पर रविवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिवक्ताओं ने नालसा की योजनाओं, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोपालगंजSun, 27 April 2025 10:39 PM
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कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की दी गई जानकारी

बरौली प्रखंड के बेलसंड पंचायत भवन पर रविवार को आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता व पीएलवी ने लोगों को दी कई कानूनी जानकारी फोटो नंबर 19:- बेलसंड पंचायत भवन पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में शामिल पैनल अधिवक्ता और ग्रामीण गोपालगंज। विधि संवाददाता जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गोपालगंज के तत्वावधान में रविवार को बरौली प्रखंड के बेलसंड पंचायत भवन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें लोगों को नालसा की बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना 2024, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम 2013 एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया गया। प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता हैदर अली व पीएलवी राजन कुमार उपाध्याय की टीम द्वारा बच्चों के साथ अनुकूलित वातावरण में रहने, सुरक्षात्मक तरीके, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम आदि के बारे में बताया गया। साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत कानूनी प्रावधान और कानूनी सहायता के अंतर्गत कोई भी महिला, जो किसी विभाग में कार्यरत हैं और कार्य स्थल पर उस महिला के साथ किसी प्रकार का यौन उत्पीडन का मामला होता है तो वह महिला उस विभाग में बने यौन उत्पीडन कमिटी आदि विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया गया।इसके साथ ही आगामी 10 मई को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझाए जाने वाले बैंक ऋण वाद, ग्राम कचहरी में लंबित वादों, पारिवारिक वादों, सुलहनीय अपराधिक वादों, श्रम वादों, माप तौल वादों आदि के बारे में भी बताया गया। टीम के सदस्यों द्वारा मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के तरीके एवं मुफ्त विधिक सहायता के अंतर्गत उचित पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को उनके वादों में उचित पैरवी करने के लिए मुफ्त अधिवक्ता की उपलब्धता पर भी प्रकाश डाला गया।

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