पुरानी गाड़ियों से ढोये जा रहे स्कूली बच्चे, खतरे की आशंका
बेनीपट्टी में 15 वर्ष पुरानी निजी वाहनों का स्कूली बच्चों को ढोने में धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। बिना निबंधन के इन वाहनों का उपयोग किया जा रहा है, जो कानूनी अपराध है। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि...

बेनीपट्टी, निप्र। प्रखंड क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को ढोने में 15 वर्ष पुरानी निजी वाहनों का धड़ल्ले से उपयोग जारी है। परिवहन विभाग से बिना निबंधन विस्तारित कराये ही इन गाड़ियों का उपयोग निजी विद्यालयों में किया जा रहा है। बोलेरो, मैजिक, मारूती वैन टाइप की छोटी निजी वाहनों पर संचालक स्कूलों का वैनर लगाकर बच्चों को ढोने में उपयोग कर रहे हैं। निजी वाहनों का परिचालन व्यवसायिक रूप में करना वर्जित है। उसमें भी जो पंद्रह वर्ष पुरानी गाड़ी है उसे परिवहन विभाग से बिना री-रजीस्ट्रिेशन सड़क पर चलाना कानूनी अपराध है। पर इस तरह का परिचालन स्कूली छात्रों को ढोने में धड़ल्ले से जारी है।
वाहन मालिक बताते हैं कि स्कूलों में भाड़ा तो कम मिलता है पर स्थायी रूप से आमदनी होने से यहां वाहन चलाये जाते हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम ने बताया कि निजी वाहनों का व्यवसायिक परचिालन कानूनी अपराध है। यदि जांच में पकड़ा जाता है तो कानूनी कार्रवाई के साथ वाहन जब्त कर ली जाएगी। उन्होने बताया कि इसके लिए समय-समय पर जांच अभियान चलाया जाता है।
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