Madhubani Municipal Corporation Takes Strong Action Against Illegal Hoardings अवैध होर्डिंग के खिलाफ निगम ने कसा शिकंजा, Madhubani Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsMadhubani NewsMadhubani Municipal Corporation Takes Strong Action Against Illegal Hoardings

अवैध होर्डिंग के खिलाफ निगम ने कसा शिकंजा

मधुबनी नगर निगम ने अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि सभी अवैध होर्डिंग्स को 72 घंटे में हटाया जाएगा। यह कदम यातायात...

Newswrap हिन्दुस्तान, मधुबनीSat, 24 May 2025 12:17 AM
share Share
Follow Us on
अवैध होर्डिंग के खिलाफ निगम ने कसा शिकंजा

मधुबनी, निज संवाददाता। शहर में अराजकता की हालत उत्पन्न करने और सड़क सुरक्षा को प्रभावित कर रहे अवैध होर्डिंग्स पर अब नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि सभी अवैध होर्डिंग्स को 72 घंटे के भीतर हटाया जाएगा। नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने स्पष्ट किया कि इस अभियान में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही दोषी एजेंसियों और व्यापारियों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। यह निर्णय राजस्व हानि और यातायात बाधाओं को देखते हुए लिया गया है।

शहर भर में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स के खिलाफ नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को निगम कार्यालय में आयोजित बैठक में मेयर अरुण राय ने निर्देश दिया कि शहर में लगाए गए हर एक होर्डिंग्स की जांच कराई जाए और इसे लगाने वालों को उन्होंने साफ कहा कि चिन्हित एजेंसियों को तत्काल रिपोर्ट पेश करनी होगी और यदि उनके द्वारा अवैध होर्डिंग्स लगाए गए हैं तो जुर्माना लगाया जाए। नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने स्पष्ट किया कि शहर में लगे अधिकांश होर्डिंग्स अवैध हैं, जिन्हें लोग या तो अपनी मर्जी से या एजेंसी की मिलीभगत से लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी को चिन्हित कर हटाया जाएगा और भविष्य में ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। राजस्व का नुकसान और बढ़ती अव्यवस्था: डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने बताया कि अवैध होर्डिंग्स के कारण निगम को लाखों रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है। राजस्व की कमी के कारण मानदेह प्रभावित है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।