होल्डिंग धारकों को अब कचरा उठाव के लिए देना होगा हर महीने 25 रुपये
जमालपुर नगर परिषद ने अब मासिक कचरा उठाव शुल्क शुरू किया है। आवासीय के लिए 25 रुपये और होटल मालिकों के लिए 5000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। हालांकि, कई वार्डों में कचरा समय पर नहीं उठाया जा...

जमालपुर, निज प्रतिनिधि । नगर परिषद जमालपुर प्रशासन अब मासिक कचरा उठाव शुल्क वसूलेगा। आवासीय के लिए मासिक शुल्क 25 जबकि होटल मालिकों को प्रतिमाह 5 हजार रुपये देना होगा। इस तरह कुल 15 तरह की कैटगरी बनायी गयी है। ये शुल्क मासिक होगी, लेकिन वसूलने के लिए वार्षिक होल्डिंग टैक्स में जोड़ा जाएगा। इसे लेकर नगर परिषद जमालपुर के कार्यपालक पदाधिकारी विजयशील गौतम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे होल्डिंग टैक्सधारकों के बीच खलबली मच गयी है। इसका विरोध में भी शुरू हो गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि शहरी क्षेत्र के कुल 36 वार्डों में जहां कचरा समय पर उठाव नहीं किया जा रहा है, वहीं घर-घर कचरा उठाव के लिए कई वार्डों में स्वच्छता कर्मी नहीं आ रहे हैं। नतीजतन, लोग घर का कचरा सड़कों व नालियों पर फेंकने को विवश है। ऐसी स्थिति नप के वार्ड नंबर 18 सदर बाजार, टीप टॉप रोड, वार्ड नंबर 12 ताराचंद्र गली, रोटी गली, जमालपुर डीह सहित दरियापुर, थाना के पीछे, दौलतपुर सहित अन्य इलाकों में बनी हुई है। गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा 10 जुलाई 2019 को प्रकाशित नगर एवं आवास विभाग, अधिसूचना के तहत नगर परिषद जमालपुर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि 2019 एवं नगर परिषद जमालपुर की सशक्त स्थाई समिति द्वारा 19 मार्च 2019 को पारित प्रस्ताव पर यह शुल्क लिया जा रहा है। नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 422 की उपधारा (क), (ख) एवं (ग) से प्रावधानों का अनुपालन कराने की तैयारी की जा रही है।
नप जमालपुर प्रशासन लाख दावा करे कि शहरी क्षेत्र की सभी वार्डों में समय पर कचरा उठाव के लिए ढाई से तीन सौ मजदूर लगाए गए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। शहरी क्षेत्र के कुछ चुनिंदा वार्डों में नित्यदिन मजदूर सफाई करते हैं। जबकि कई ऐसे वार्ड हैं, जहां साफ सफाई होती ही नहीं है। गंदगी के बीच लोग पर्व मनाने को विवश हो जाते हैं। साफ सफाई शहरी क्षेत्र के ऊपरी सड़क, वलीपुर और मुख्य बाजार में दिखती है। लेकिन गलियारों में गंदगी ही गंदगी है। पार्षद साईं शंकर ने कहा कि कचरा उठाव समय पर हो तो शुल्क देने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कचरा के बीच लोग जीने को विवश है, उसपर टैक्स वसूलने की तैयारी हो रही है। इसपर नप प्रशासन को विचार करना चाहिए।
ये है शुल्क तालिका: नप प्रशासन ने करीब 15 तरह की कैटगरी बनायी है। इसमें आवासीय शुल्क 25 रुपये प्रतिमाह, गैर आवासीय 30 रुपये, स्ट्रीट वेंडर से 30, मिठाई, चाय कॉपी दुकानों से 75, प्राइवेट एवं सरकारी पौधशाला से 250, होटल से 5 हजार, बैंक, कोचिंग व शिक्षण संस्थान, बीमा कार्यालय से 250, क्लिनिक, डिस्पेंसरी से 150, हॉस्पीटल 50 बेड वाले से 1200, 50 से अधिक बेड वाले हॉस्पीटल से 2000, धार्मिक स्थलों से 50 , लघु उद्योग वालों से 300, गोदाम से 700, मैरेज हॉल, फेस्टीवल हॉल, प्रदर्शनी और व्यापार मेला से 15 सौ रुपये प्रतिमाह शुल्क लिया जाएगा।
क्या कहते है अधिकारी
जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में कचरा उठाव समय पर कराया जा रहा है। जहां किसी तरह की परेशानी है, उसकी सूचना मिलेंगी तो उसे दुरुरूत किया जाएगा। अब होल्डिंग धाकरों व संस्थानों को मासिक कचरा उठाव शुल्क देना होगा। इसके लिए प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।
विजयशील गौतम, एग्जीक्यूटिव, नप जमालपुर
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