पत्नी की हत्या में रोशन कुमार को मिली 10 वर्ष के सश्रम कारावास
मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने देहज हत्या के मामले में पति रोशन कुमार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई। दहेज की मांग के बाद, शादी के कुछ समय बाद पत्नी सुहानी की संदिग्ध मृत्यु हुई। न्यायिक...

मुंगेर, एक संवाददाता। देहज हत्या के एक गंभीर मामले में मुंगेर व्यवहार न्यायालय की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रुम्पा कुमारी ने बुधवार आरोपी पति रोशन कुमार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला सत्रवाद संख्या- 289/2022 में सुनाया गया, जिसमें सजा के बिंदु पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में क्रमशः 3 वर्ष एवं 1 वर्ष की सजा भी सुनाई, जो साथ-साथ चलेंगी। सजा में विचाराधीन अवधि का समायोजन किया जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सरोज कुमार ने बताया कि, लखीसराय जिला के पुरानी बाजार निवासी शैलेश कुमार ने अपनी पुत्री सुहानी कुमारी की शादी बरियारपुर थाना क्षेत्र के गांधीपुर निवासी रोशन कुमार से की थी।
शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष द्वारा एक लाख रुपये के दहेज की मांग की जाने लगी। इसके बाद 23 जुलाई 2021 को सुहानी की संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हो गई। इसकी सूचना मृतका के पिता को आरोपी के पिता मनोज मंडल ने मोबाइल के माध्यम से दी। इस मामले में शैलेश कुमार के बयान पर बरियारपुर थाना में कांड संख्या- 88/2021 दर्ज की गई थी। लगभग चार वर्षों के न्यायिक प्रक्रिया के बाद न्यायालय ने आरोपी पति रोशन कुमार को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। रोशन वर्ष- 2021 से ही न्यायिक हिरासत में था। यह फैसला समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
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