एके-47 मामला : देवमनी की याचिका को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने स्वीकारा
मुजफ्फरपुर में एके-47 जब्ती मामले के आरोपित देवमनी राय की याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की पीठ ने एनआईए को छह सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया...

मुजफ्फरपुर, हिप्र। एके-47 जब्ती मामले के आरोपित फकुली थाना के मनकौनी गांव निवासी देवमनी राय उर्फ अनीश की ओर से प्राथमिकी निरस्त करने की याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। पिछले वर्ष 30 नवंबर को याचिका दाखिल की गई थी। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ में इसकी सुनवाई चल रही थी। एनआईए की ओर से इस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं होने दलील पेश की गई थी। पीठ ने इस याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए एनआईए को छह सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में देवमनी के अधिवक्ता विनय रंजन व अभिषेक तीर्थकर ने पक्ष रखा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।