High Court Accepts Petition to Quash FIR in AK-47 Seizure Case in Muzaffarpur एके-47 मामला : देवमनी की याचिका को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने स्वीकारा, Muzaffarpur Hindi News - Hindustan
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एके-47 मामला : देवमनी की याचिका को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने स्वीकारा

मुजफ्फरपुर में एके-47 जब्ती मामले के आरोपित देवमनी राय की याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की पीठ ने एनआईए को छह सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरMon, 21 April 2025 09:58 PM
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एके-47 मामला : देवमनी की याचिका को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने स्वीकारा

मुजफ्फरपुर, हिप्र। एके-47 जब्ती मामले के आरोपित फकुली थाना के मनकौनी गांव निवासी देवमनी राय उर्फ अनीश की ओर से प्राथमिकी निरस्त करने की याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। पिछले वर्ष 30 नवंबर को याचिका दाखिल की गई थी। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ में इसकी सुनवाई चल रही थी। एनआईए की ओर से इस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं होने दलील पेश की गई थी। पीठ ने इस याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए एनआईए को छह सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में देवमनी के अधिवक्ता विनय रंजन व अभिषेक तीर्थकर ने पक्ष रखा।

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