Three Convicted in 10-Year-Old Murder Case of Murari Jha in Muzaffarpur कांटी में दस वर्ष पहले की गई हत्या में तीन युवक दोषी, Muzaffarpur Hindi News - Hindustan
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कांटी में दस वर्ष पहले की गई हत्या में तीन युवक दोषी

- घर के पास पकड़ कर मुरारी झा उर्फ रमण को मार दी थी गोली

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरSat, 24 May 2025 04:02 AM
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कांटी में दस वर्ष पहले की गई हत्या में तीन युवक दोषी

मुजफ्फरपुर, हिप्र। कांटी थाना क्षेत्र के धमौली रामनाथ पूर्वी टोला में दस वर्ष पहले मुरारी झा उर्फ रमण की गोली मार कर हत्या करने के मामले में तीन युवकों को दोषी करार दिया गया है। तीनों को 27 मई को सजा सुनाई जाएगी। हत्यारों में शामिल सोनू कुमार उर्फ टिंकू, नीतेश कुमार व आलोक कुमार भी उसी गांव के रहने वाले हैं। इस मामले में एक और आरोपित था, जिसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। धमौली रामनाथ गांव के अशोक कुमार झा ने 18 अगस्त, 2015 को कांटी थाना में प्राथमिकी कराई थी, जिसमें उसने कहा था कि उसका भाई मुरारी झा उर्फ रमण अपने एक साथी राजेश झा के साथ नरसंडा गांव से शाम को लौट रहा था।

घर से दो सौ मीटर पहले गांव के ही सोनू कुमार उर्फ टिंकू, नीतेश कुमार, आलोक कुमार व सुमन शेखर उर्फ चिंटू ने उसे पकड़ लिया। सोनू ने उसकी कनपटी में पिस्टल सटा कर गोली मार दी, जिससे भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हत्या से पहले भी चारों उसके दरवाजे पर चढ़कर धमकी देते हुए फायरिंग की थी। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले की जांच के बाद इन सभी के विरुद्ध 13 मार्च, 2016 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सत्र-विचारण के दौरान 22 अगस्त, 2024 को बीमारी से सुमन शेखर उर्फ चिंटू की मौत हो गई। सोनू कुमार जेल में बंद है। नीतेश कुमार व आलोक कुमार जमानत पर था। दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने इन दोनों के जमानत को रद्द कर जेल भेज दिया। हत्या के इस मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह के कोर्ट ने शुक्रवार को तीनों को दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक पीके शाही ने 11 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। साक्ष्य पेश करने में अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह और अधिवक्ता रत्नेश भारद्वाज ने सहयोग किया।

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