Bihar NGOs Face Registration Cancellation for Failing to Submit Annual Reports by May 31 ऑडिट और वार्षिक रिपोर्ट नहीं देने वाली संस्थाओं का निबंधन होगा रद्द, Patna Hindi News - Hindustan
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ऑडिट और वार्षिक रिपोर्ट नहीं देने वाली संस्थाओं का निबंधन होगा रद्द

बिहार में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने कई एनजीओ और संस्थाओं को 31 मई तक वार्षिक ब्योरा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम मोहलत दी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनका निबंधन रद्द किया जाएगा। विभाग ने सभी...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाMon, 14 April 2025 06:03 PM
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ऑडिट और वार्षिक रिपोर्ट नहीं देने वाली संस्थाओं का निबंधन होगा रद्द

बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली के तहत मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग से रजिस्टर्ड कई संस्थाओं व एनजीओ ने वर्षों से आवश्यक वार्षिक ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया है। विभाग ने इन सभी संस्थाओं व स्वयं सेवी संगठनों को वार्षिक ब्योरा ऑनलाइन जमा कराने के लिए 31 मई तक की अंतिम मोहलत दी है। ऐसा नहीं करने वाले सभी एनजीओ व संस्थाओं का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। यह रिपोर्ट अब भौतिक रूप से विभाग में स्वीकार नहीं किए जायेंगे। इस संबंध में निबंधन विभाग के उप महानिरीक्षक डॉ. संजय कुमार ने आदेश जारी किया है। विभाग ने बताया कि रजिस्ट्रीकरण नियमावली के अनुसार सभी संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, प्रपत्र ग और विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता से संबंधित ब्योरा हर साल देना अनिवार्य है। इसको लेकर विभाग ने अपनी वेबसाइट enibandhan.bihar.gov.in पर ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। बावजूद कई संस्थाओं ने पांच वर्षों से अधिक समय से वांछित रिपोर्ट जमा नहीं करायी है। इनको अंतिम मौका देते हुए 31 मई तक रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

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