Patna High Court Stays Arrest and Seizure of Lallu Mukhiya in Murder Case लल्लू मुखिया के घर की कुर्की पर कोर्ट ने लगाई तीन दिनों की रोक, Patna Hindi News - Hindustan
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लल्लू मुखिया के घर की कुर्की पर कोर्ट ने लगाई तीन दिनों की रोक

पटना हाईकोर्ट ने बाढ़ के लल्लू मुखिया की गिरफ्तारी और संपत्ति की कुर्की पर तीन दिनों की रोक लगा दी है। दो वर्ष पूर्व हुए हत्या कांड में लल्लू मुखिया का नाम पुलिस द्वारा अचानक जोड़ा गया था। वकील ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाMon, 7 April 2025 07:55 PM
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लल्लू मुखिया के घर की कुर्की पर कोर्ट ने लगाई तीन दिनों की रोक

पटना हाईकोर्ट ने दो वर्ष पुराने हत्याकांड में बाढ़ के लल्लू मुखिया की गिरफ्तारी या घर की कुर्की-जब्ती पर तीन दिनों की रोक लगा दी है। पटना पुलिस की ओर से बाढ़ के लल्लू मुखिया को सह अभियुक्त बनाकर उनकी गिरफ्तारी के लिए की जा रही कार्रवाई पर कोर्ट ने आश्चर्य प्रकट करते हुए यह आदेश दिया है। साथ ही इस केस के आईओ को केस डायरी के साथ कोर्ट में गुरुवार को हाजिर रहने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकलपीठ ने करणवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता चितरंजन सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि दो वर्ष पूर्व बाढ़ थाने में एक हत्या हुई थी। इसको लेकर कांड संख्या 98/2023 दर्ज किया गया था। पुलिस ने घटना का अनुसंधान कर दो बार चार्ज शीट दायर की। इसमें आवेदक का नाम नहीं आया।

अचानक इस वर्ष फरवरी में बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पुलिस की ओर से गैर जमानतीय वारंट निर्गत करने की गुहार लगाई गई। निचली अदालत ने पुलिस के अनुरोध पर आवेदक के खिलाफ वारंट जारी कर दिया।

वरीय अधिवक्ता सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि पुलिस दो वर्ष पूर्व की घटना में किस चरण में लल्लू मुखिया का नाम आया, उसके खिलाफ क्या सबूत मिले, इसकी विवेचना किए बिना निचली अदालत ने उसके खिलाफ फरारी इश्तेहार निर्गत करते हुए कुर्की-जब्ती की कार्रवाई कर रही है। उनका कहना था कि पुलिस ने आनन-फानन में राजनैतिक दबाव में कार्रवाई कर रही है। आवेदक राजनीति में सक्रिय हैं और स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय हैं। इस कारण उसे झूठे केस में फंसा कर राजनीति से दूर करना चाह रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय मिश्रा ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कुर्की और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

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