दुष्कर्म के प्रयास और हत्या के दोषी को उम्रकैद
पुपरी में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के बाद उसे आग में जलाने के आरोप में अमर कुमार को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोपी पर...

पुपरी, एक संवाददाता। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म में विफल होने पर आग लगा हत्या करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। दोषी की पहचान पुपरी थाना के मधुबनी गांव निवासी अमर कुमार के रूप में की गयी है। जानकारी के अनुसार सरेह में मवेशी चराने गयी एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गयी। लेकिन उसमें विफल होने पर उसके उपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। लड़की ने बगल के नाला के पानी कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। उधर, लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने जख्मी हालत में उसे इलाज के लिए पहले स्थानीय अस्पताल व फिर उसे एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया। जहां पर पुलिस के समक्ष नाबालिग लड़की ने ब्यान दर्ज करायी। जिसके आधार पर पुपरी थाने में कांड संख्या 193/22 , धारा 341, 342, 323, 376, 511, 452, 326, 307 व पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई। जिसमें मधुबनी गांव के अमर कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया। अस्पताल में जख्मी लड़की की इलाज के दौरान ही 48 घण्टे के भीतर मौत हो गयी। जिसके बाद उसमें हत्या की धारा भी जोड़ गयी। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी अमर कुमार को आजीवन कारावास व जुर्माना लगाने की पुष्टि थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर चंद्रभूषण कुमार सिंह ने की है।
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