शेयर बाजार निवेशकों के लिए बड़ी खबर, अब 1 नवंबर से लागू होंगे सेबी के नए नियम
सेबी ने क्यूएसबी से मिले सुझावों के बाद शेयर बाजारों, निपटान निगमों, डिपॉजिटरी और ब्रोकर के साथ बातचीत की। इसके बाद समयसीमा बढ़ाई गई।
Stock Market News: शेयर बाजार निवेशकों के लिए काम की खबर है। मार्केट रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने मंगलवार को पात्र शेयर ब्रोकरों (QSB) के लिए 'कारोबार वाले दिन ही सौदे के निपटान' (T+0) की वैकल्पिक व्यवस्था को लागू करने की समयसीमा एक नवंबर 2025 तक बढ़ा दी। इससे पहले, 10 दिसंबर, 2024 के सर्कुलर के अनुसार इस व्यवस्था को एक मई, 2025 से लागू किया जाना था।
क्या है डिटेल
बाजार नियामक ने क्यूएसबी से मिले सुझावों के बाद शेयर बाजारों, निपटान निगमों, डिपॉजिटरी और ब्रोकर के साथ परामर्श किया, जिसके बाद समयसीमा बढ़ाई गई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा, ''वैकल्पिक टी+शून्य निपटान चक्र में निवेशकों की निर्बाध भागीदारी के लिए पात्र शेयर ब्रोकरों के लिए समयसीमा को एक नवंबर, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।''
शेयर बाजार के हाल
वैश्विक स्तर पर तनावों से उपजी चिंताओं के बीच निवेशकों के सतर्क रुख अपना लेने से आज मंगलवार को स्थानीय शेयर बाजार उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी प्रमुख कंपनियों में भारी खरीदारी और विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रवाह ने घरेलू बाजार को समर्थन देने का काम किया। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 70.01 अंक यानी 0.09 प्रतिशत चढ़कर 80,288.38 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 442.94 अंक बढ़कर 80,661.31 पर पहुंच गया था लेकिन बिकवाली के दबाव में नीचे आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी भी 7.45 अंक यानी 0.03 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 24,335.95 अंक पर बंद हुआ।