BPSC 70th Mains : Supreme Court rejects pleas alleging bpsc 70th prelims paper leak declines stay BPSC CCE Mains Exam तय समय पर होगी BPSC 70वीं मुख्य परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम रद्द करने की याचिका खारिज, Career Hindi News - Hindustan
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तय समय पर होगी BPSC 70वीं मुख्य परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम रद्द करने की याचिका खारिज

  • सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (मुख्य) को स्थगित करने से इनकार कर दिया।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानWed, 23 April 2025 01:20 PM
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तय समय पर होगी BPSC 70वीं मुख्य परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम रद्द करने की याचिका खारिज

बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगा एग्जाम रद्द करने की मांग रहे याचिकाकर्ताओं को पटना हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी झटका है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (मुख्य) को स्थगित करने से इनकार कर दिया। बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 70वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 25, 26, 28, 29 और 30 अप्रैल 2025 को किया जाएगा।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने सुनवाई के दौरान उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की जा रही थीं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के बाद कहा कि परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि देश में परीक्षाएं आज समाप्त नहीं हो रही हैं क्योंकि उन्हें हर बार चुनौती दी जा रही है। बेंच ने कहा, 'आप इस अदालत में बैठते हैं और महसूस करते हैं कि परीक्षाएं समाप्त नहीं हो रही हैं। हर परीक्षा को चुनौती दी जा रही है। कोई भर्ती नहीं हो रही है' हर कोई एक-दूसरे की असुरक्षा का फायदा उठा रहा है।'

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लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मनमोहन ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं के ही अनुसार, कथित लीक उस समय हुआ जब उम्मीदवार पहले ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने कहा, 'अगर इन दावों को सतही रूप से भी स्वीकार कर लिया जाए, तो भी ये किसी व्यापक प्रणालीगत विफलता की ओर इशारा नहीं करते।'

इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने भी बीपीएससी 70वीं पीटी को रद्द करने को लेकर दायर सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी।