UPPSC PCS J: Uttar Pradesh Public Service Commission can call 50 candidates for re-interview UPPSC : 50 अभ्यर्थियों को दोबारा इंटरव्यू के लिए बुला सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, 30 अगस्त तक रिवाइज्ड रिजल्ट, Career Hindi News - Hindustan
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UPPSC : 50 अभ्यर्थियों को दोबारा इंटरव्यू के लिए बुला सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, 30 अगस्त तक रिवाइज्ड रिजल्ट

UPPSC ने 30 जुलाई कॉपियों के अवलोकन का समय दिया है। बुधवार को 31 परीक्षार्थियों ने अपनी कॉपी देखी, अब तक 293 अभ्यर्थी उत्तरपुस्तिका देख चुके हैं। इसके बाद इंटरव्यू की घोषणा आयोग कर सकता है।

Pankaj Vijay कार्यालय संवाददाता, प्रयागराजThu, 4 July 2024 08:09 AM
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UPPSC : 50 अभ्यर्थियों को दोबारा इंटरव्यू के लिए बुला सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, 30 अगस्त तक रिवाइज्ड रिजल्ट

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल 50 अभ्यर्थियों को दोबारा आयोग इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। आयोग ने माना है कि अंग्रेजी भाषा के प्रश्नपत्र के एक बंडल की अंकतालिका के एक पृष्ठ (जिस पर संबंधित विषय के 25 अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण होता है) पर गलत कोड चस्पा हो गया था। इससे पचास अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रभावित हुआ है। जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रभावित हुआ है उन्हें दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

आयोग ने 30 जुलाई कॉपियों के अवलोकन का समय दिया है। बुधवार को 31 परीक्षार्थियों ने अपनी कॉपी देखी, अब तक 293 अभ्यर्थी अपनी उत्तरपुस्तिका देख चुके हैं। इस प्रक्रिया के बाद इंटरव्यू की घोषणा आयोग कर सकता है। इसे लेकर चयनित अभ्यर्थी भी काफी भयभीत हैं। क्योंकि दोबरा इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थियों अंक अधिक होने पर उन्हें आयोग यदि चयन देगा तो किसे बाहर करेगा। इस प्रक्रिया में आयोग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

संशोधित परिणाम 30 अगस्त तक तैयार कर लेंगे आयोग
आयोग ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसने सभी 3019 अभ्यर्थियों को उत्तरपुस्तिकाएं देखने के लिए बुलाया है। ताकि मूल्यांकन में यदि कोई अन्य गलती हो तो उसका पता चल सके। उत्तरपुस्तिकाएं 30 जुलाई तक दिखाई जाएंगी तथा संशोधित परिणाम 30 अगस्त तक तैयार कर लिया जाएगा।

पांच दिन में जवाब दाखिल करने का दिया गया निर्देश
कोर्ट ने आयोग द्वारा बताई गई इस समय सीमा पर असंतोष जताया। कोर्ट ने कहा कि परिणाम अगस्त 2023 में जारी हो चुका है और चयनित अभ्यर्थी न्यायिक सेवा में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसे इतने हल्के तरीके से लेने की आयोग को अनुमति नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा आवश्यक संशोधन के लिए इतना समय नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने मांगी गई जानकारी पर आयोग अध्यक्ष को पांच दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।