UKSSSC UK Police Constable: आयोग ने पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने से किया इनकार
- उत्तराखंड पुलिस विभाग में 2000 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आयु सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

उत्तराखंड पुलिस विभाग में 2000 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आयु सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। आयु सीमा में छूट देने के मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करते हुए तर्क दिया गया है कि आयु सीमा बढ़ाई गई तो शारीरिक दक्षता में कमी आएगी। इस भर्ती में समूह ग के तहत पुलिस विभाग में 1600 और पीएसी/आईआरबी में 400 रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वालों को लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में होगी। लिखित परीक्षा की अंतरिम तिथि 15 जून 2015 तय की गई है।
हाईकोर्ट में बुधवार को पेश किए गए जवाब में सरकार ने बताया कि 2023 में तत्कालीन डीजीपी ने आयु सीमा बढ़ाने के लिए अपनी संस्तुति राज्य सरकार को दी थी। राज्य सरकार को पत्र भेजकर उन्होंने कहा था कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाकर 28 साल कर दी जाए। उनके पत्र का संज्ञान लेकर सरकार ने भर्ती एजेंसी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इस मामले में रिपोर्ट मांगी, लेकिन एजेंसी की तरफ से कहा गया कि आयु सीमा बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि आयु सीमा बढ़ाई गई तो शारीरिक दक्षता में कमी आएगी। लिहाजा आयु सीमा में कोई छूट न दी जाए। एजेंसी ने ऐसे कई उदाहरण भी दिए। कहा कि प्रचलित नियमों के तहत ही भर्ती की जानी चाहिए।
बता दें कि पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में कहा था कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बिना परिणाम घोषित न किया जाए। मामले की अगली सुनवाई अब 15 अप्रैल को होगी। मामले में चमोली निवासी रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।