जांघों पर हाथ फेरा, गुप्तांग को भी छुआ; फ्लाइट में गंदी हरकत करते पकड़ा गया भारतीय मूल का शख्स
- पीड़िता जब वॉशरूम से वापस लौटी, तो आरोपी ने कथित तौर पर अपनी हरकत छिपाने के लिए अपने कोट का इस्तेमाल करते हुए उसके उन हिस्सों और योनि को रगड़ा।

भारतीय मूल के 36 वर्षीय व्यक्ति भावेशकुमार दहियाभाई शुक्ला पर अमेरिका में एक घरेलू उड़ान के दौरान महिला सह-यात्री के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप है। यह घटना 26 जनवरी को मोंटाना के बेलग्रेड से टेक्सास के डलास जाने वाली उड़ान के दौरान हुई। सरकारी अधिकारियों ने इस मामले में शुक्ला के खिलाफ "अभद्र यौन संपर्क" का आरोप लगाया है।
मामले की जानकारी मोंटाना के सरकारी वकील कर्ट अल्मे ने 3 अप्रैल को एक बयान में दी। उनके अनुसार, आरोपी पर मोंटाना संघीय अदालत में एक हलफनामे के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। हलफनामे में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के विशेष एजेंट चाड मैकनिवेन ने बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि शुक्ला ने उड़ान के दौरान दो बार उसके साथ अनुचित व्यवहार किया।
पीड़िता के अनुसार, पहली बार आरोपी ने उसकी "जांघों पर हाथ फेरा, नितंब और निचली पीठ" को छुआ। पीड़िता इसके बाद वॉशरूम चली गई, लेकिन जब वह वापस लौटी, तो आरोपी ने कथित तौर पर अपनी हरकत छिपाने के लिए अपने कोट का इस्तेमाल करते हुए उसके उन हिस्सों और योनि को “रगड़ा”। जब उसने इसका विरोध किया तो वह रुक गया, लेकिन बाद में फिर से उसने ऐसा करने की कोशिश की। एजेंट ने बताया कि कथित हमले की पुष्टि एक अन्य यात्री ने भी की। इसके बाद पीड़िता ने अपने पति को इस उत्पीड़न के बारे में मैसेज किया और उसने एफबीआई और एयरपोर्ट पुलिस को फोन किया। जिसके बाद मामला FBI के पास पहुंचा। जांच के बाद अधिकारियों ने शुक्ला के खिलाफ औपचारिक आरोप दर्ज किए।
वकील के अनुसार, इस तरह की घटनाएं विमान में यात्रियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। उन्होंने कहा, "हम इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।" आरोपी भावेशकुमार दहियाभाई शुक्ला को 17 अप्रैल, 2025 को मोंटाना संघीय अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया है, जहां उसकी पहली सुनवाई होगी।
एक बयान में कहा गया है, "न्यू जर्सी के लेक हियावाथा निवासी शुक्ला पर संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष विमान क्षेत्राधिकार में अपमानजनक यौन संपर्क के लिए एक मामले में आरोप लगाया गया है। अगर शुक्ला दोषी पाया जाता है तो उसे दो साल की कैद, 250,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना और कम से कम पांच साल तक निगरानी में रहना होगा।"
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