शिप्रा इंटरप्राईजेज को बंदोबस्ती की बकाया राशि जमा करने का निर्देश, नहीं तो होगी कार्रवाई
शिप्रा इंटरप्राईजेज को बंदोबस्ती की बकाया राशि जमा करने का निर्देश, नहीं तो होगी कार्रवाईशिप्रा इंटरप्राईजेज को बंदोबस्ती की बकाया राशि जमा करने का नि

बोकारो, प्रतिनिधि। मेन रोड चास स्थित रवीन्द्र भवन के बंदोबस्ती मामले में मेसर्स शिप्रा इंटरप्राईजेज को बुधवार यानी 21 मई तक 5 लाख 17 हजार 500 रूपये राशि जमा करने का अलटिमेटम दिया गया है। तय तिथि तक राशि जमा नहीं किए जाने पर कंपनी के मालिक के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तय समय पर राशि जमा नहीं करने की स्थिति में मेसर्स शिप्रा इंटरप्राईजेज के मनोज राय ने बीते 20 मार्च को उपायुक्त से एक माह का समय मांगा गया था। 25 अप्रैल तक बंदोबस्ती की शेष राशि जमा करने के लिए समय निर्धारित किया गया था। परन्तु बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी उनके द्वारा अभी तक बंदोबस्ती की शेष राशि 5,17,500.00 रूपये जमा नहीं की गयी है।
जो बंदोबस्ती के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। राशि जमा नहीं किए जाने से कार्यालय के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इंटरप्राइजेज के मालिक मनोज बंदोबस्ती करने के लिए गंभीर नहीं है। मालूम हो कि बीते 6 नवंबर 2023 को सम्पन्न नीलामी में 12 लाख 35 हजार रूपये मात्र में मेसर्स शिप्रा इंटरप्राईजेज के मनोज राय को मेन रोड चास स्थित जिला परिषद के रवीन्द्र भवन की बंदोबस्ती की गई थी। बंदोबस्ती की समयावधि 1 दिसंबर 2024 को समाप्त होने के बाद बंदोबस्ती की राशि 12,35,000 रूपये मात्र जिला परिषद कार्यालय में हस्तगत करने के लिए इंटरप्राईजेज के मालिक को निर्देश दिया गया था। लगभग साढ़े पांच माह की अवधि बीत जाने के बावजूद भी आपके द्वारा बंदोबस्ती की शेष राशि कार्यालय में जमा नहीं किया गया है,
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