जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को सात साल की सजा
चाईबासा की अदालत ने बसंत तांती को 7 साल की सजा सुनाई है। मामला उस समय का है जब आरोपी ने कुंवर लोहार को जान से मारने की नीयत से चाकू से गंभीर रूप से जख्मी किया। घटना 27 जून 2023 को हुई और इसके खिलाफ...

चाईबासा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर की अदालत में जानलेवा मारपीट करने वाले आरोपी बसंत तांती को 7 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ मनोहरपुर के पूरनापानी गांव निवासी फूलमनी लोहार के बयान पर 1 जुलाई 2023 को मनोहरपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था ।दर्ज मामले में बताया गया था कि 27 जून 2023 को फुलमनी लोहार का छोटा भाई कुंवर लोहार शाम को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसी समय गांव के ही बसंत तांती आया और कुंवर लोहार को अपने साथ ले गया। रात के लगभग 9बजे फूलमनी लोहार और उसकी मां को सूचना मिली कि कुंवर लोहार को किसी व्यक्ति ने मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। सूचना पाते ही दोनों घटना स्थल पर गए। वहां देखा की कुंवर लोहार गंभीर रूप से जख्मी पड़ा है। उसे वहां से उठाकर तुंरत मनोहरपुर अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सको ने बेहतर इलाज के लिए राउरकेला रेफर कर दिया। बताया जाता है कि कुंवर लोहार का बसंत तांती की पत्नी के साथ अवैध संबंध चल रहा था ।इसी बात को लेकर कई बार दोनों के बीच विवाद हुआ था। 1 जुलाई को प्लानिंग के तहत बसंत तांती ने कुंवर लोहार को घर से बुलाकर ले गया और जान मारने की नीयत से चाकू से मार गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। अदालत को बसंत तांती के खिलाफ जानलेवा हमला करने का साक्ष्य मिल जाने से 7 साल की सजा सुनाई।
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