Crackdown on Tobacco Sales at Jasidih Railway Station 14 Vendors Fined Under COTPA 2003 जसीडीह : 14 दुकानदारों पर जुर्माना, सख्त निर्देश, Deogarh Hindi News - Hindustan
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जसीडीह : 14 दुकानदारों पर जुर्माना, सख्त निर्देश

देवघर जिले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण के लिए जसीडीह रेलवे स्टेशन और बाजार में छापेमारी अभियान चलाया गया। यह अभियान कोटपा-2003 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के खिलाफ था। अभियान के दौरान...

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरWed, 9 April 2025 06:03 AM
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जसीडीह : 14 दुकानदारों पर जुर्माना, सख्त निर्देश

देवघर,प्रतिनिधि जिले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण के लिए मंगलवार को जसीडीह रेलवे स्टेशन व बाजार छापेमारी अभियान चलाया गया। यह अभियान राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी के निर्देश पर चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य कोटपा (सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम)-2003 की विभिन्न धाराओं को लागू करना था, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण पाया जा सके। इस अभियान का नेतृत्व डॉ. मनोज कुमार गुप्ता, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी एनसीडी द्वारा किया गया। इसके साथ ही जसीडीह थाना के पुलिस पदाधिकारियों ने भी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। अभियान के दौरान जसीडिह रेलवे स्टेशन, स्टेशन बाजार और आसपास के क्षेत्रों में कोटपा-2003 के उल्लंघन के आरोप में दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इन स्थानों पर सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी रोक-टोक के बिक्री हो रही थी, जो कोटपा-2003 के खिलाफ था। इस छापामारी में कुल 14 दुकानदारों से 1000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। डॉ. मनोज कुमार गुप्ता, थाना की पुलिस रामजीवन कुमार और जिला परामर्शी अभिमन्यु दांगी ने जानकारी दी कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, दुकान के बाहर सिगरेट और तम्बाकू का प्रचार करने वाले पोस्टर लगाना, माचिस, लाइटर और एश ट्रे उपलब्ध कराना, सभी कोटपा की धारा 4 और 5 का उल्लंघन हैं। इन उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, तम्बाकू और सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि वे अपने दुकान के प्रवेश द्वार पर गैर धुम्रपान क्षेत्र, यहां धुम्रपान करना अपराध है का संदेश लिखवाएं, ताकि ग्राहक इस नियम के बारे में जागरूक हों। इसके अलावा, विद्यालय परिसर के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों, सिगरेट, पान मसाला, गुटका, गुल, गुड़ाकुल आदि की बिक्री को कोटपा की धारा 6 बी के तहत प्रतिबंधित किया गया है। इसके उल्लंघन पर सामान की जब्ती और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस अभियान के दौरान जसीडीह थाना क्षेत्र में कई दुकानदारों द्वारा कोटपा-2003 के उल्लंघन की पुष्टि हुई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे, ताकि तम्बाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर सख्ती से नियंत्रण रखा जा सके और समाज में तम्बाकू सेवन के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके।

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