Deoghar Court Convicts Husband for Dowry Harassment 3 Years Imprisonment दहेज प्रताड़ना के मामले में अभियुक्त को तीन साल की सश्रम कैद व जुर्माना, Deogarh Hindi News - Hindustan
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दहेज प्रताड़ना के मामले में अभियुक्त को तीन साल की सश्रम कैद व जुर्माना

देवघर,प्रतिनिधि।दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने के आरोप से संबंधित एक मामले में देवघर की अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी संध्या प्रसाद की अदालत ने

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरSat, 24 May 2025 04:07 AM
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दहेज प्रताड़ना के मामले में अभियुक्त को तीन साल की सश्रम कैद व जुर्माना

देवघर,प्रतिनिधि। दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने के आरोप से संबंधित एक मामले में देवघर की अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी संध्या प्रसाद की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवाद संख्या 245/2025 के इस मामले में अभियुक्त संतोष कुमार दास को भारतीय दंड विधान की धारा 498 ए के तहत दोषी पाया गया एवं तीन वर्ष सश्रम कैद की सजा सहित दस हजार रुपये जुर्माना राशि अदा करने की सजा सुनाई गई। आरोपों के अनुसार दहेज के रुप में तीन लाख रुपये की मांग पूरी नहीं करने पर आरोपी पति द्वारा विवाहिता को तरह-तरह से प्रताड़ित किया गया।

आरोपी संतोष कुमार दास एवं परिवादिनी दिव्या भारती का विवाह दिनांक 19/11/2018 को हुई थी। परिवादिनी के आरोपों के आधार पर न्यायालय में परिवाद दर्ज किया। मामले में तीन गवाहों की प्रस्तुति की गई। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अन्तत: न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाकर उपरोक्त सजा सुनाई। मामले में परिवादी की ओर से संजीव कुमार ने एवं बचाव पक्ष की ओर से शिव शंकर दूबे ने बहस में भाग लिया।

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