गवाह का वीडियो बयान वाला पेन ड्राइव को कोर्ट में सुना जाएगा
धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में गवाह अमर सिंह के वीडियो बयान की पेन ड्राइव कोर्ट में पेश की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत इसे सुनने का आदेश...

धनबाद, प्रतिनिधि पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हुई हत्या के मामले में गवाह अमर सिंह से जुड़े वीडियो बयान वाले पेन ड्राइव को कोर्ट में चलाया जाएगा। ट्रायल सेशन कोर्ट पेन ड्राइव में दिए गए गवाह अमर सिंह के वीडियो का अवलोकन करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत पेन ड्राइव के कटेंट को सुनने का आदेश दिया है। कांड के आरोपी विनोद सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने छह मई को यह आदेश दिया। विनोद सिंह ने 26 मार्च को अदालत में एक पेन ड्राइव दाखिल कर अदालत में दावा किया था कि पेन ड्राइव में चश्मदीद गवाह अमर सिंह की आवाज और वीडियो बयान है, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए।
दावा किया गया था कि यह वीडियो और आवाज अमर सिंह की है। गवाह अमर सिंह घटनास्थल के समीप ही सुधा डेयरी का संचालन करते हैं। अमर सिंह ने घटना के बाद मीडिया कर्मी को दिए इंटरव्यू में कुछ बयान दिया था। इसी वीडियो को पेन ड्राइव में डाल कर कोर्ट में पेश किया गया है। बताया गया कि पुलिस को दिया गया बयान और पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो बयान अलग-अलग हैं। 27 मार्च को सेशन कोर्ट ने विनोद सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के आदेश को पलट दिया।
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