एसएसटी के मालिक के विरुद्ध नकली पॉलिसी अदालत में प्रस्तुत करने पर प्राथमिकी
गिरिडीह के एसएसटी बस मालिक ध्रुव कुमार के खिलाफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। उन्होंने अदालत में नकली बीमा पॉलिसी...

गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह के एसएसटी बस के मालिक नगर थाना क्षेत्र के धरियाडीह निवासी ध्रुव कुमार के विरूद्ध नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लालपुर चौक रांची के शाखा संचालक एवं प्रबंधक विजय कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई है। प्राथमिकी में वाहन स्वामी ध्रुव कुमार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई पालिसी को नकली बताते हुए कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि कंपनी द्वारा यह पॉलिसी जारी नहीं की गई है। वाहन मालिक के द्वारा नकली पालिसी को असली बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत कर कम्पनी के साथ धोखाधड़ी की गई है। बता दें कि 17 सितंबर 2022 की शाम हजारीबाग के टाटीझरिया सेवाने नदी पुल में सिख श्रद्धालुओं से भरी एसएसटी बस नीचे गिर गयी थी। इस भीषण सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी जबकि दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। मृतकों में 4 महिला और 3 पुरुष यात्री शामिल थे। हादसा इतना भीषण था कि यात्रियों को बस की छत को गैस कटर से काटकर निकालना पड़ा था। बस पर 45 यात्री सवार थे जो गिरिडीह गुरुद्वारा से रांची गुरुद्वारा जा रहे थे। बस एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी थी।
अदालत के समन के बाद हुआ मामले का खुलासा : विजय ने दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि कंपनी को उपर्युक्त अपराधी के बारे में तब पता चला जब उसे एमएसीटी (मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल) गिरिडीह अदालत के समक्ष दायर मोटर दुर्घटना याचिकाओं से संबंधित समन प्राप्त हुआ। जिसका एमएसीटी केस नं 49, 30, 22, 24, 32, 35, 36, 37, 44, 48, 45, 29, 40, 43, OF 2023 है। कंपनी ने तीसरे पक्ष के दायित्व दावे को निपटाने की कोशिश में याचिका और अन्य दस्तावेजों में प्रदान की गई नीतियों का सत्यापन किया। वाहन संख्या जेएच 11आर / 6921 के वाहन स्वामी ध्रुव कुमार के द्वारा 04 जुलाई 2023 को एमएसीटी गिरिडीह अदालत में प्रस्तुत की गई पॉलिसी संख्या ओजी-23-2022-2023-00084856249 और दुर्घटना कारित करने वाले वाहन संख्या जेएच 11आर / 6921 की कंपनी के डेटा बेस से जांच की गई तो कंपनी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कंपनी ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन संख्या जेएच 11आर / 6921 की ऐसी कोई पॉलिसी जारी नहीं की थी जो दुर्घटना बीमा को कवर करती हो। वाहन स्वामी ध्रुव कुमार ने न्यायालय में जो पालिसी प्रस्तुत की है वह पालिसी कंपनी द्वारा जारी नहीं गई है। वाहन मालिक के द्वारा नकली पालिसी को असली बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत कर कम्पनी के साथ धोखाधड़ी की है।
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