26 हजार शिक्षकों की भर्ती पूरी करे सरकार, झारखंड हाई कोर्ट का आदेश; कितना दिया टाइम
- झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति दो से तीन माह में सुनिश्चित करने को कहा है। इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षक भर्ती जल्दी पूरा करें ताकि आगामी सत्र में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति दो से तीन माह में सुनिश्चित करने को कहा है। ताकि, बच्चों को आगामी शैक्षणिक वर्ष में अच्छी शिक्षा मिल सके। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अदालत ने यह निर्देश बुधवार को सुनवाई के दौरान दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।
शिक्षा विभाग ने आठ अप्रैल को कोर्ट को बताया था कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से की जाएगी। इस पर कोर्ट ने जेएसएससी को समयसीमा बताने को कहा था। इसके बाद जेएसएससी ने 11 अप्रैल को शपथपत्र दाखिल कर बताया कि कुछ परीक्षाएं अभी बाकी हैं। कुरमाली, हो और पंचपरगनिया की परीक्षा अभी नहीं हुई। जनवरी 2026 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की बात कही।
कई याचिकाएं दायर की गई हैं
हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से अवगत कराया गया है। याचिका में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति कराने का आग्रह किया गया है। हर स्कूल में कम-से-कम दो शिक्षक और हर 30 बच्चों पर कम-से-कम एक शिक्षक को अनिवार्य बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि मानदंडों का घोर उल्लंघन करते हुए राज्य में 8,000 से अधिक एकल-शिक्षक स्कूल हैं और अन्य स्कूलों में भी शिक्षकों की भारी कमी है।
जनजातीय भाषाओं के शिक्षक तीन माह में नियुक्त करें
हाईकोर्ट ने सरकार को प्लस टू स्कूलों में जनजातीय समेत अन्य भाषाओं के शिक्षकों के स्वीकृत 1373 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने तालेश्वर महतो की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव अदालत में मौजूद थे। सरकार का पक्ष रखते हुए अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने बताया कि नियुक्ति नियमावली बन रही है, छह माह लगेंगे। इसके बाद जेएसएससी को नियुक्ति के लिए भेजा जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले ही विलंब हो चुका है। अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।