Court Acquits Two Accused in BJP Leader Jayvardhan Singh Murder Case जयवर्धन सिंह हत्याकांड़ के आरोपियों को अदालत ने रिहा किया, Latehar Hindi News - Hindustan
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जयवर्धन सिंह हत्याकांड़ के आरोपियों को अदालत ने रिहा किया

लातेहार में भाजपा नेता जयवर्धन सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को रिहा कर दिया है। घटना 5 जुलाई 2020 को हुई थी जब जयवर्धन सिंह को गोली मारी गई थी। अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों को पेश...

Newswrap हिन्दुस्तान, लातेहारTue, 22 April 2025 01:00 AM
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जयवर्धन सिंह हत्याकांड़ के आरोपियों को अदालत ने रिहा किया

लातेहार, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भाजपा नेता जयवर्धन सिंह हत्याकांड़ के दो आरोपियों को सुनवाई के उपरांत रिहा कर दिया है। प्राथमिकी के अनुसार भाजपा नेता जयवर्धन सिंह की गोली मारकर हत्या गत 5 जुलाई 2020 को उस समय कर दी गई थी। जब वे एक दुकान पर बैठे हुए थे। तभी मोटरसाइकिल पर सवार हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें गोली मार दिया था। जिससे उनकी मौत मौके वारदात पर ही हो गई थी । उक्त मामले की प्राथमिकी बरवाडीह थाना कांड संख्या 73/20 दर्ज की गई थी। और अनुसंधान के उपरांत पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र संख्या 117/ 2020 दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को धारा 302, 120 बी ,34 भादवि एवं आर्म्स एक्ट के तहत समर्पित किया गया था। उक्त मामले का विचारण अदालत में दो आरोपियों सत्यम कुमार गुप्ता एवं राहुल कुमार ठाकुर का चल रहा था। मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 15 गवाहों को पेश किया गया। अदालत ने गवाहों की गवाही एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपियों को रिहा कर दिया है। आरोपियों में राहुल कुमार ठाकुर के अधिवक्ता सुनील कुमार एवं सत्यम कुमार गुप्ता के अधिवक्ता नवीन कुमार गुप्ता ने बताया कि उक्त मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा घटनास्थल के दुकानदार सहित बरवाडीह के 13 गवाहों एवं टीआईपी कराने वाले न्यायिक दंडाधिकारी की गवाही दर्ज किया गया था। अदालत ने उक्त दोनों आरोपियों को कारा से मुक्त करने का आदेश पारित किया है।

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