झारखंड सरकार का नया नियम, अब क्यूआर कोड के बिना नहीं बिकेंगी ये दवाएं; क्या है वजह
झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के मेडिकल स्टोर पर बिना क्यूआर कोड के कई जरूरी दवाइयां नहीं बेची जा सकेंगी। सरकार ने इस नये नियम की वजह भी बताई है।

झारखंड में नकली दवा के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य में दर्द निवारक, विटामिन सप्लीमेंट्स, डायबिटीज कंट्रोल की दवाएं, गर्भनिरोधक गोलियां और एंटीप्लेटलेट, थायरॉयड, एंटी एलर्जी व अन्य दवाएं बिना क्यूआर कोड के नहीं बेची जाएंगी। क्यूआर कोड स्कैन करने पर दवा से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, बैच नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्यूआर कोड ही नकली और असली दवा के बीच की दीवार बनेगा।
दवा दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोई भी दुकान यदि बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित मिली तो सील करते हुए लाइसेंस रद्द किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने एक अगस्त 2023 से 300 प्रकार की दवाओं पर बारकोड या क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है। कोड को स्मार्ट फोन से स्कैन कर दवा की पूरी जानकारी ले सकते हैं।
तीन साल से जमे अफसरों पर गिरेगी गाज
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो अधिकारी एक ही जगह पर वर्षों से जमे हैं, वह व्यवस्था को सड़ा रहे हैं। अब उनका तबादला होगा। जो भी अधिकारी एक ही जगह पर तीन साल या उससे अधिक समय से एक जगह पर जमे हैं, वह मिलीभगत कर भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में अब भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है।
दुमका, पलामू और जमशेदपुर में फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए दुमका, जमशेदपुर और पलामू में ड्रग टेस्टिंग लैब की स्थापना की जाएगी। साथ ही खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करने के लिए उक्त जिलों में खाद्य जांच प्रयोगशाला भी बनाई जाएगी। रांची में भी संचालित ड्रग टेस्टिंग लैब एवं फूड टेस्टिंग लैब को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। सभी मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में बिक रहे खाद्य पदार्थों की जांच होगी। राज्य भर में अभियान चलाकर छापेमारी की जाएगी। मिलावट करने वालों पर तत्काल कार्रवाई होगी।
ऐसी कौन दवाएं होंगी
दर्द निवारक, विटामिन सप्लीमेंट्स, डायबिटीज, गर्भनिरोधक गोलियां और एंटीप्लेटलेट, थायरॉयड, एंटी एलर्जी व अन्य।
क्यूआर कोड से क्या
स्कैन करने पर दवा से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, बैच नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी मरीजों को मिलेगी।
दुकानदारों को चेतावनी
अंतिम मौका समझें, बिना रजिस्ट्रेशन के दुकान संचालित मिली तो सील कर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा