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विधायक अब्बास अंसारी फिर मुश्किल में, जमानत की शर्तों को लेकर यूपी पुलिस ने लगाई ये रिपोर्ट

यह खुलासा लखनऊ पुलिस द्वारा एसपी चित्रकूट को भेजी गई आख्या में हुआ।अब्बास के खिलाफ महानगर कोतवाली में शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। एसीजेएम तृतीय कोर्ट लखनऊ में चल रहे इस मामले में वह 5 पेशियों में उपस्थित नहीं हुए। अब्बास के खिलाफ हजरतगंज में भी धोखाधड़ी, साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

Ajay Singh सौरभ शुक्ल, लखनऊThu, 22 May 2025 08:37 AM
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विधायक अब्बास अंसारी फिर मुश्किल में, जमानत की शर्तों को लेकर यूपी पुलिस ने लगाई ये रिपोर्ट

मुख्तार अंसारी के बेटे और यूपी की मऊ सीट से विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। इसकी वजह उनके द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाना है। यह खुलासा लखनऊ पुलिस द्वारा एसपी चित्रकूट को भेजी गई आख्या में हुआ। गौरतलब है कि अब्बास के खिलाफ महानगर कोतवाली में शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। एसीजेएम तृतीय कोर्ट लखनऊ में चल रहे इस मामले में वह पांच पेशियों में उपस्थित नहीं हुए। अब्बास के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में भी धोखाधड़ी, साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

मऊ की सदर सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की सशर्त में ढील देते हुए निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने और गाजीपुर में घर पर रहने की अनुमति दी थी। विधायक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चल रही सुनवाई के संबंध में एसपी चित्रकूट ने बीते दिनों लखनऊ में चल रहे मुकदमों के संबंध में लखनऊ पुलिस से आख्या मांगी थी। आख्या में कई चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। महानगर पुलिस की आख्या में कहा गया कि अब्बास अंसारी लखनऊ की मेट्रो सिटी पेपर मिल कालोनी, निशातगंज में रहते थे। उनके खिलाफ वर्ष 2019 में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और वर्ष 2022 में शस्त्र अधिनयम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

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21 फरवरी 2024 को विधायक को जमानत मिल गई थी। अब्बास अंसारी पांच मार्च को उपस्थित हुए थे। इसके बाद 17 मार्च, 24 मार्च, सात अप्रैल, 21 अप्रैल और पांच मई को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधिवक्ता के जरिए 21 अप्रैल को चार्ज फ्रेम करने के लिए लगाई गई थी। वह न्यायालय की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं, हजरतगंज कोतावली में अब्बास अंसारी के खिलाफ वर्ष 2020 में साजिश, धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित है। उक्त मुकदमे की सुनवाई तिथि 13 मई को थे, लेकिन अब्बास अंसारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।

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अब्बास की जमानत निरस्त होने योग्य

सशर्त जमानत मिलने के बाद से अब्बास अंसारी दारुलशफा स्थित नए विधायक आवास में रह रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने उनकी निगरानी भी बढ़ा दी है। विधायक और उनके करीबियों पर पैनी नजर रखे हैं। लखनऊ पुलिस ने आख्या में स्पष्ट किया कि विधायक उच्चतम न्यायालय से मिली सशर्त जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस लिए उनकी जमानत निरस्त किए जाने योग्य है।

मोबाइल नंबर की जानकारी नहीं दी

महानगर पुलिस ने अपनी आख्या में लिखा कि विधायक अब्बास अंसारी की जमानत की यह शर्त थी कि वह जमानतदारों के साथ अपना मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी पुलिस को देंगे। इसके बाद भी अब्बास ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। हजरतगंज पुलिस ने भी रिपोर्ट लगाई कि अब्बास ने उन्हें अपने नए मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट जिन पर वह एक्टिव हैं किस नाम से बना रखे यह जानकारी नहीं दी।

क्या बोली पुलिस

लखनऊ हजरतगंज के एसीपी विकास कुमार जायसवाल ने कहा कि अब्बास अंसारी के खिलाफ यहां मुकदमे दर्ज हैं। विधायक के संबंध में पूछा गया था कि वह अपने दारुलशफा स्थित आवास पर रहे हैं अथवा नहीं। स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि वह वहीं पर रह रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर आख्या मांगी गई थी।

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