Manoj Singh Sentenced to One Year in Jail for Assault and Verbal Abuse मारपीट करने के आरोपी को एक साल की सजा, जुर्माना, Pakur Hindi News - Hindustan
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मारपीट करने के आरोपी को एक साल की सजा, जुर्माना

पाकुड़, प्रतिनिधि। मारपीट करने के आरोपी को एक साल की सजा, जुर्माना मारपीट करने के आरोपी को एक साल की सजा, जुर्माना

Newswrap हिन्दुस्तान, पाकुड़Tue, 22 April 2025 12:14 AM
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मारपीट करने के आरोपी को एक साल की सजा, जुर्माना

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने सोमवार को कलपाड़ा निवासी मनोज सिंह को गाली- गलौज एवं मारपीट करने का दोषी पाकर एक साल का कारावास एवं 25000 हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक माह जेल में ही रहना होगा। यहां बता दें कि परिवादी बेबी देवी ने पाकुड़ के एससी-एसटी थाना में 23 जनवरी 2019 को थाना कांड संख्या 2/19 दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में बेबी देवी ने कहा है कि 23 जनवरी 2019 की सुबह करीब 9:00 बजे मनोज सिंह का मजदूर उसके घर के पास रखे एक ट्रैक्टर बालू जबरदस्ती अपना घर ले जा रहे थे। मना करने पर मनोज सिंह और उसके पिता हरेंद्र नारायण सिंह गाली- गलौज करने लगे। बाद में वहां बेबी के दो बेटे राजकुमार मंडल और संजीव कुमार मंडल और बेटी लवली वहां आ गए। दोनों बाप बेटे ने उस परिवार के सभी लोगों को गाली गलौज दिया और मारपीट भी किया। इससे संजीव कुमार मंडल जख्मी हो गया था।

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