पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई 16 को
रांची में ओबीसी आरक्षण और अन्य मांगों के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के मामले में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस की डिस्चार्ज याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने जवाब दाखिल नहीं किया है।...

रांची, संवाददाता। ओबीसी आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के मामले में नामजद पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर शुक्रवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया है। मामले में जवाब दाखिल करने के बाद आगे की सुनवाई होगी। इसके लिए अदालत ने 16 जून की तारीख निर्धारित की है। रामचंद्र सहिस ने मामले में अपने-आप को निर्दोष बताते हुए 13 मई को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। वहीं, इसी मामले में आरोपी सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की डिस्चार्ज याचिका अदालत खारिज कर चुकी है।
मामला आरोप गठन पर चल रहा है। घटना को लेकर ओरमांझी के तत्कालीन सीओ विजय केरकेट्टा ने लालपुर थाना में 8 सितंबर 2021 को कांड संख्या 201/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर आजसू कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में एकत्रित हुए। जिसका नेतृत्व सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो, रामचंद्र सहिस समेत अन्य कर रहे थे। इनलोगों पर जानबूझ कर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है।
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