दो भाईयों की गैरइरादतन हत्या में चार लोगों को 15-15 वर्ष की सजा
Mathura News - अदालत ने 13-13 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगायादो भाईयों की गैरइरादतन हत्या में चार लोगों को 15-15 वर्ष की सजादो भाईयों की गैरइरादतन हत्या में चार लोगो

रिफाइनरी थाना क्षेत्र के ग्राम बरारी में हुई दो सगे भाईयों की की गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे षष्टम् नीलम ढाका ने चार लोगों को 15-15 वर्ष के कारावास और 13-13 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। दोनों की मौत इलाज के दौरान हुई थी। झगड़े की वजह गोवर्धन पूजा पर पटाखे चलाने को लेकर विवाद हुआ था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई और एक नबालिग की पत्रावली पर किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई चल रही है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता हेमेंन्द्र भारद्वाज द्वारा की गई।
थाना रिफाइनरी के गांव बरारी में 12 नवंबर 2015 की सायं गोवर्धन पूजा वाले दिन गांव में कुछ लोग पटाखे चला रहे थे। इसी बीच एक पटाखा बच्चू पुत्र छत्रपाल के घर में चला गया। छत्रपाल ने इसका विरोध पटाखा चलाने वालों से किया तो उन्होंने छत्रपाल पर हमला बोल दिया। हमले में छत्रपाल, उनके बेटे योगेश, भोलू उर्फ कृष्णा, पवन, राजेन्द्र व पवन की पत्नी दुर्गेश देवी को लाठी डंडों की गंभीर चोटें आई थीं। बच्चू ने गांव के रहने वाले रामू उर्फ राधारमन पुत्र चरन सिंह उर्फ लोहरे, धर्मेन्द्र पुत्र पोखी उर्फ सोरन सिंह, वीरू उर्फ सोनू पुत्र पोखी उर्फ सोरन सिंह, पोखी उर्फ सोरन सिंह पुत्र चरन सिंह, चरन सिंह उर्फ लौहरे पुत्र जुगल सिंह व एक नाबालिग के खिलाफ रिफाइनरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब पुलिस ने मारपीट की घटना को एनसीआर में दर्ज किया था। घायलों को इलाज के लिए आगरा के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर भोलू उर्फ कृष्णा को परिजन इलाज के लिए जयपुर एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जयपुर में इलाज के दौरान 26 नवंबर 2015 को भोलू की मौत हो गई थी। इसके बाद आगरा के निजी अस्पताल में 14 जनवरी 2016 को राजेन्द्र ने भी दम तोड़ दिया था। इसके बाद पुलिस ने एनसीआर को एफआईआर में तरमीम करते हुए सभी नामजदों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे षष्टम नीलम ढाका की अदालत में हुई। एडीजीसी हेमेंन्द्र भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान चरन सिंह उर्फ लौहरे की मौत हो गई। अदालत ने रामू उर्फ राधारमन, धर्मेन्द्र, वीरू उर्फ सोनू व पोखी उर्फ सोरन सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 15-15 वर्ष के करावास और 13-13 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। उन्होंने बताया कि नाबालिग आरोपी की पत्रावली पर किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई चल रही है। सभी आरोपी जमानत पर थे। निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने सभी का सजाई वारंट बनाकर उन्हें सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया है।
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