E-KYC Mandatory for Ration Card Holders in Jharkhand Deadline Extended to April 30 2025 राशन कार्डधारियों को 30 अप्रैल तक ईकेवाईसी कराना अनिवार्य, Ranchi Hindi News - Hindustan
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राशन कार्डधारियों को 30 अप्रैल तक ईकेवाईसी कराना अनिवार्य

रांची में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गुलाबी और पीले राशनकार्डधारियों के लिए ई केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी गई है। यदि राशन...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीWed, 23 April 2025 10:29 PM
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राशन कार्डधारियों को 30 अप्रैल तक ईकेवाईसी कराना अनिवार्य

रांची, संवाददाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पीएचएच (गुलाबी) एवं अन्त्योदय (पीला) राशनकार्डधारियों को अपना ई केवाईसी कराना अनिवार्य है। जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई थी, जिसे वर्तमान में 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। वैसे राशन कार्डधारी जो अपना राशन कार्ड में सभी सदस्यों का ई केवाईसी नहीं करवाते हैं, उनका नाम राशन कार्ड से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। ई केवाईसी के लिए निर्धारित समय-सीमा छह बार बढ़ाया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है। इसके बाद ई केवाईसी के लिए अंतिम समय-सीमा बढ़ाये जाने की उम्मीद नहीं है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सभी जिला को पत्र के माध्यम से निदेश दिया गया है कि इसे अंतिम निर्धारित तिथि 30 अप्रैल से पूर्व शत प्रतिशत किसी भी हाल में करना सुनिश्चित करें।

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